हाइलाइट
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांग लाभार्थी को निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना। |
लाभ | 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | उत्तराखण्ड के दिव्यांग। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक प्रमुख योजना है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो खुद की कमाई करने में सक्षम नहीं है।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के समस्त क्रियावहन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग की होगी।
- दिव्यांग पेंशन योजना को उत्तराखण्ड प्रदेश में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- "उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना।"
- "उत्तराखण्ड विकलांगता पेंशन योजना।"
- "उत्तराखण्ड दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना।"
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ केवल वही दिव्यांग ले सकते है जो बीपीएल वर्ग से समबन्धित हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
- आवेदन करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- दिव्यांग लाभार्थी उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र में से किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थी दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी पोर्टल पर जाकर कर सकते है :-
- इसके अलावा लाभार्थी दिव्यांग उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांग लाभार्थी को निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक दिव्यांग हो और दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- दिव्यांग आवेदक या तो बीपीएल श्रेणी से सम्बंधित हो या उसके परिवार की वर्ष आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र/ उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- यूडीआईडी कार्ड।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- मोबाइल नम्बर।
- बैंक खाते का विवरण।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिव्यांग लाभार्थी पेंशन के लिए उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार के निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध है :-
- उक्त में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी प्रति माह की दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- सर्वप्रथम दिव्यांग लाभार्थी को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात प्राप्त हुवे यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात पोर्टल पर उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
- मांगे गए पात्रता से समन्धित समस्त दस्तावेज़ पोर्टल परअपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दिव्यांग लाभार्थी का पेंशन का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के दिव्यांग लाभार्थियों को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन की धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- पेंशन की धनराशि सभी दिव्यांग लाभार्थियों को 4 माह में 1 बार ही दी जाएगी।
- दिव्यांग लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से देख सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिव्यांग लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में मासिक पेंशन हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क होगा तथा आवेदक को कोई भी शुल्क अदा करने की जरुरत नहीं होगी।
- लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके पश्चात समस्त दस्तावेज़ों के साथ उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के दिव्यांग लाभार्थियों को उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,500/- रूपये की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
जिला संपर्क विवरण पौड़ी गढ़वाल - 01368-222375.
- dswo.pauri08@gmail.com.
अल्मोड़ा - 05962-235564.
- socialwelfarealmora@gmail.com.
नैनीताल - 05942-248431.
- dswo.ntl@gmail.com.
हरिद्वार - 01334-239743.
- dswohdr@gmail.com.
देहरादून - 0135-2651167.
- sdwdehradun@gmail.com.
टिहरी - 01378- 227236.
- dswotehrigarhwal@gmail.com.
चमोली - 01372-252216.
- chamolisocialwelfare@gmail.com.
रुद्रप्रयाग - 01364-233528.
- dsworudrapryag@gmail.com.
पिथौरागढ़ - 05964-227475.
- vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
चम्पावत - 05965-230307.
- Dswo.champawat@gmail.com.
बागेश्वर - 05963-221334.
- nsg.dswobgr@gmail.com.
उत्तरकाशी - 01374-223731.
- dswouki@yahoo.com.
उधमसिंह नगर - 05944-250263.
- dswo_usn10@gmail.com.
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
निकट दैनिक जागरण/ अमर उजाला प्रेस,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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