हाइलाइट
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804094.
- 18001804093.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-297051.
- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
लाभ | 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | वृद्ध व्यक्ति। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के लिए उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का सञ्चालन किया जा रहा है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वृद्ध निवासियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सम्बल बनाना है।
- उत्तराखण्ड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश के वृद्ध निवासियों को मासिक पेंशन के रुप में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- 1,500/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान करेगी।
- इस धनराशि का प्रयोग लाभार्थी अपनी दैनिक जीवन में होने वाले खर्चो पर कर सकेंगे।
- योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी के परिवार भी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक पोर्टल पर जाकर कर सकता है :-
- इसके अलावा उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन।
पात्रताएं
- लाभार्थी उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बीपीएल वर्ग से हो या उसकी वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु से सम्बंधित दस्तावेज़।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- बैंक खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार के निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध है :-
- उक्त में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन करने हेतु लाभार्थी को सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के पश्चात यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
- पोर्टल पर मांगे गए समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन उनकी बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- लाभार्थी अपने उत्तराखण्ड पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से देख सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसको अच्छे से भरना होगा।
- समस्त दस्तावेज़ आवेदन पत्र के के साथ संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए गए लाभार्थियों को 1,500/- रूपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
जिला संपर्क विवरण पौड़ी गढ़वाल - 01368-222375.
- dswo.pauri08@gmail.com.
अल्मोड़ा - 05962-235564.
- socialwelfarealmora@gmail.com.
नैनीताल - 05942-248431.
- dswo.ntl@gmail.com.
हरिद्वार - 01334-239743.
- dswohdr@gmail.com.
देहरादून - 0135-2651167.
- sdwdehradun@gmail.com.
टिहरी - 01378- 227236.
- dswotehrigarhwal@gmail.com.
चमोली - 01372-252216.
- chamolisocialwelfare@gmail.com.
रुद्रप्रयाग - 01364-233528.
- dsworudrapryag@gmail.com.
पिथौरागढ़ - 05964-227475.
- vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
चम्पावत - 05965-230307.
- Dswo.champawat@gmail.com.
बागेश्वर - 05963-221334.
- nsg.dswobgr@gmail.com.
उत्तरकाशी - 01374-223731.
- dswouki@yahoo.com.
उधमसिंह नगर - 05944-250263.
- dswo_usn10@gmail.com.
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804094.
- 18001804093.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-297051.
- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
निकट दैनिक जागरण/ अमर उजाला प्रेस,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
mere father disable bhi hai…
mere father disable bhi hai aur old age bhi knsi pension sahi rhegi
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pension amount is very low in uttarakhand as compare from other state. please increase it
freedom fighter pension any
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Mother pension uttarakhand…
Mother pension uttarakhand not coming
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pension ki rashi nahi aa rhi…
pension ki rashi nahi aa rhi hai
Mere april ke pension nahi aaye hai
Shriman jii kahi baar pension nahi aati hai kabhi kabhi 1 mahina ke pension rok dete hai or nahi aati es baar bhi april ke pension nahi aaye hai kirpaya aap esper gor kijiye
Increase the amount of…
Increase the amount of pension as it is very low
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