हाइलाइट
- पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा 15 लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा।
- राज्य के सभी राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- योजना में 21 गंभीर रोगो को भी शामिल किया गया है।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 104
18003456540
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ | 15 लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा। |
लाभार्थी | राज्य के सभी राशन कार्ड धारक। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य की जनता के विकास और कल्याण हेतु कई लाभकारी योजनाओ को लागू किया जाता रहा है।
- इन योजनाओ में स्वास्थ्य योजनाए एहम है, जो राज्य के माध्यम वर्ग के परिवार हेतु लाभकारी है।
- हाल ही में सरकार द्वारा राज्य के मध्यम और गरीब वर्ग से सम्बंधित परिवार के लिए 'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' की शुरुआत की है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के परिवार जानो को सालाना 15 लाख तक का निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता को इलाज के दौरान आने वाले आकस्मिक खर्च से बचाना है।
- हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा पहले से इन व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना पांच लाख का निशुल्क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है।
- लेकिन गंभीर बीमारी के दौरान पांच लाख की राशि इलाज हेतु नाकाफी रह जाती है, जिससे व्यक्ति को स्वयं से बची हुई राशि इलाज के लिए लगनी पड़ती है।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन जी ने 'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' को लागु करने की घोषणा की।
- योजना का लाभ राज्य के सभी राशन कार्ड धारको को प्राप्त होंगे; जिनमे गुलाबी, हरा, और पीला राशन कार्ड धारक शामिल है।
- इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- 'आयुष्मान भारत योजना' और 'अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी द्वारा संचालित की जाएगी।
- इस योजना में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में चिन्हित 21 रोगो को भी शामिल किया गया है।
- हालाँकि इन रोगो का उपचार करवाने हेतु लाभार्थी को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना या फिर अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में से किसी एक योजना का चयन करना होगा।
- सरकार द्वारा घोषित इस योजना का सीधे तौर पर राज्य के 38,21,100 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र इसके आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से भी योजना के लिए आवेदन क्र सकते है।
- इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति के आधार कार्ड एवं राशन की सीडिंग प्रक्रिया की जाएगी, जिसके फलस्वरूप उक्त व्यक्ति को योजना का कार्ड जारी किया जाएगा।
- इस कार्ड की सहायता से उक्त व्यक्ति योजना का लाभ राज्य के उन सभी अस्पतालों से प्राप्त कर सकेगा जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते है।
- पोर्टल निर्माण के पश्चात से अब तक योजना के लिए 4,83,127 लोगो ने आवेदन किया है जिनमे से 82,692 लोगो को कार्ड जारी कर दिए गए है।
- योजना से जुडी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति योजना की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी राशन कार्ड धारको को मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
- पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा 15 लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा।
- राज्य के सभी राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- योजना में 21 गंभीर रोगो को भी शामिल किया गया है।
पात्रता की शर्तें
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा जो इसकी निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्णता वहन करेगा : -
- योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी को ही प्राप्त होगा।
- लाभ राज्य के सभी राशन कार्ड धारको को प्राप्त होगा।
- आवेदक के पास पीला, हरा, या पिंक राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
- आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे है व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज एवं उनके विवरण प्रस्तुत करने होंगे : -
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड (पीला, हरा एंड पिंक)।
- मोबाइल नंबर।
- परिवार कार्ड।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र आवेदक मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- आवेदन हेतु इसके मुख्य पेज से लाभार्थी (बेनेफिशरी) का चयन करे।
- चयन पश्चात अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- नंबर दर्ज करने के बाद 'सेन्ड ओटीपी' का चयन करे।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त छह अंको के ओटीपी को दर्ज करके लॉगिन करे।
- सफलतम लॉगिन पश्चात लाभार्थी अपने राशन कार्ड का नंबर या परिवार आईडी का नंबर दर्ज करे।
- अंक दर्ज करने के पश्चात दिए गए कोड को दर्ज करे और सर्च के बटन पर क्लिक करे।
- दर्ज किये गए राशन कार्ड के परिवार का विवरण आपके समक्ष उपस्थित होगा।
- योजना के तहत जिस भी व्यक्ति का कार्ड बनाना है उसके नाम के समक्ष ई-केवाईसी का चयन करे।
- आवेदक ई-केवाईसी आधार नंबर के माध्यम से या फिर अपने अंगुली के निशान दर्ज करके कर सकते है।
- चयनित माध्यम के बाद आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है।
- ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात के पश्चात आप मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्ड को डाउनलोड कर सकते है।
- डाउनलोड किये कार्ड में दर्ज विवरण को अवश्य से पढ़ ले।
- इसी प्रक्रिया से आवेदक अपने परिवार के अन्य सदस्यों को कार्ड बना कर उसे डाउनलोड कर सकते है।
ई-केवाईसी स्टेटस
- लाभार्थी व्यक्ति अपने ई-केवाईसी का स्टेटस ऑनलाइन माध्यम से जांच कर सकते है।
- इसके लिए आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके मुख्य पृष्ठ से ई-केवाईसी का चयन करना है।
- आवेदक ई-केवाईसी की जाँच अपने 'आधार कार्ड' या जारी 'पावती संख्या' से कर सकते है।
- संख्या दर्ज करने के पश्चात स्थिति आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाभार्थी स्टेटस।
- झारखण्ड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवारकल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 104
18003456540
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