हाइलाइट
- झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000/-रुपए तक की सहायता राशि देय होगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित बीमारी के इलाज हेतु सहायता राशि दी जाएगी :-
- कैंसर रोग।
- किडनी प्रत्यारोपण।
- गंभीर लिवर रोग।
- एसिड अटैक ।
- एसिड अटैक से पीड़ित लाभार्थी को उपचार के साथ साथ निम्नलिखित सुविधाए भी प्रदन की जाएगी :-
- शयया।
- भोजन।
- दवाईया।
- शल्यक्रिया।
- पुनर्निर्माण शल्यचिकित्सा।
- आदि।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2491033.
- 0651-2490314.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। |
लाभ | 10,00,000/-रुपए तक के उपचार की सुविधा। |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक जो गंभीर रोग से पीड़ित है। |
नोडल विभाग | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड। |
आवेदन का तरीका | झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- स्वास्थ्य की जाँच करने पर जब व्यक्ति को पाता चलता है की वह गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तथा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह अपना इलाज नहीं करा पाते।
- अस्पलातो में गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत ही महंगा होता है लोगो की इतनी आय नहीं होती की वह इलाज के खर्च का भुक्तान कर सके ।
- इलाज नहीं कराने के कारण उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता या उनकी मृत्यु हो जाती है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की शुरुवात झारखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की सभी व्यक्तियों का इलाज हो पाए तथा वह अपना जीवन कुशलता से जी पाए।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना झारखण्ड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सरकार द्वारा इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000/-रुपए तक राशि प्रदान की जाएगी।
- निम्नलिखित रोगो के लिए लाभार्थियों को चिकित्सा प्रदान की जाएगी।
- कैंसर रोग।
- किडनी प्रत्यरोपण।
- गंभीर लिवर रोग।
- एसिड अटैक।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को शयया, भोजन, दवाईया, शल्यक्रिया, पुनर्निर्माण शल्यचिकित्सा आदि की सुविधाए भी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी :-
- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय।
- अन्य राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय।
- केंद्रीय चिकित्सा संस्थान।
- सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थान।
- निजी/ सरकारी अस्पताल(एसिड अटैक पीड़ित के लिए )
- आवेदक जिनकी वार्षिक आय 8,00,000/-रुपए से ज्यादा है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक जो एविड अटैक से प्रभावित है उनके लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है।
- पात्र लाभार्थी झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000/-रुपए तक की सहायता राशि देय होगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित बीमारी के इलाज हेतु सहायता राशि दी जाएगी :-
- कैंसर रोग।
- किडनी प्रत्यारोपण।
- गंभीर लिवर रोग।
- एसिड अटैक ।
- एसिड अटैक से पीड़ित लाभार्थी को उपचार के साथ साथ निम्नलिखित सुविधाए भी प्रदन की जाएगी :-
- शयया।
- भोजन।
- दवाईया।
- शल्यक्रिया।
- पुनर्निर्माण शल्यचिकित्सा।
- आदि।
पात्रताएं
- आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय लगातार 3 वर्ष से 8,00,000/-रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित बीमारी से पीड़ित होना चाहिए :-
- कैंसर रोग ।
- गंभीर लिवर रोग ।
- किडनी प्रतिरोपण।
- एसिड अटैक।
- एसिड अटैक से प्रभावित आवेदक के लिए कोई आय सिमा नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- झारखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी को झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना आवेदन पत्र को जिला स्तरीय समिति कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्र करना होगा ।
- आवेदन पत्र समेत अभी दस्तावेजों की वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।
- सिविल सर्जन की अध्यक्षता के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियो की एक समिति गठित की जाएगी :-
- असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकरी।
- उपयुक्त द्वारा नामित एक वरीय पर्शाशनीय पदाधिकरी।
- स्थानीय माननीय विधायक/ विधायक प्रतिनिधि।
- जिला कल्याण पदाधिकारी।
- सदर अस्पताल की वरियत्तम महिला चिकित्सा पदाधिकारी।
- संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी।
- समिति द्वारा स्वीकृति के बाद संबंधित अस्पतालों को स्वीकृति की सुचना दी जाएगी।
- इलाज हेतु सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- झारखण्ड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2491033.
- 0651-2490314.
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
ग्राउंड फ्लोर, नेपाल हाउस डोरंडा
रांची - 834002.
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