हाइलाइट
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने वाले कृषकों को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
- 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन अभी पात्र कृषकों को।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740637.
- 0141-5111010.
- 0141-5111007.
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-ssp-rj@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2019 |
लाभ | 1,000/- प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | राजस्थान के वृद्ध लघु एवं सीमांत किसान। |
नोडल विभाग | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। |
पेंशन पोर्टल | राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- राजस्थान में कृषि पर निर्भर रहने वाले परिवारों की संख्या काफी है।
- युवा दौर में किसी के लिए भी कृषि क्षेत्र में परिश्रम करना आसान होता है।
- परन्तु ढलती आयु के साथ कृषकों द्वारा कृषि कार्य करने के दौरान परेशानी का सामना करना पढ़ता है।
- इससे उनकी पारिवारिक आय पर गहरा असर पढता है।
- कृषकों की इन्ही सब परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुवे राजस्थान सरकार द्वारा वृद्ध हो चुके किसानों के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है।
- योजना का नाम राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना होगा।
- इस योजना को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वृद्ध हो चुके किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
- राजस्थान सरकार का समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना को "राजस्थान किसान पेंशन योजना" या "राजस्थान ओल्ड ऐज फार्मर पेंशन स्कीम" या "राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी वृद्ध हो चुके लघु एवं सीमांत कृषक/ किसानों को प्रति माह की पेंशन प्रदान करेगी।
- 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में सभी पात्र वृद्ध किसानों को प्रति माह प्रदान की जाएगी।
- महिला और पुरुष किसानों के लिए पेंशन हेतु न्यूनतम आयु की पात्रता अलग अलग निर्धारित की गयी है।
- 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु की महिला किसान इस योजना में प्रति माह की पेंशन हेतु पात्र होंगी।
- वहीँ 58 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पुरुष किसान लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन हेतु पात्र माने जायेंगे।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र किसी भी सरकारी या राज्यकीय उपक्रम में कार्यरत या पेंशन भोगी होगा तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।
- राजस्थान सरकार की लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन लाभार्थी कृषक निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर प्राप्त कर सकते है :-
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।
- ई-मित्र केंद्र द्वारा।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर देखी जा सकती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने वाले कृषकों को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
- 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन अभी पात्र कृषकों को।
पात्रता
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन हेतु राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी कृषक हो।
- कृषक महिला होने पर आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो।
- पुरुष कृषक की आयु 58 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की पास बुक।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में राजस्थान के लाभार्थी कृषक 2 माध्यम से प्रति माह की पेंशन हेतु आवेदन कर सकते है :-
- ई मित्र केंद्र द्वारा।
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल द्वारा।
ई-मित्र केंद्र द्वारा
- लाभार्थी कृषक को अपने जनाधार कार्ड के साथ अपने नजदीक के ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
- ई-मित्र केंद्र के एजेंट द्वारा कृषक का पेंशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जायेगा।
- कृषक को आवेदन भरने के लिए 33 रूपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार/ नायब तहसीलदार और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजा जायेगा।
- लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन पाने हेतु लाभार्थी कृषक आवेदन स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी कर सकता है।
- राजस्थान लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- अपने जन आधार कार्ड की सहायता से कृषक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकता है।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर RAJSSP को चुनना होगा।
- RAJSSP चुनने के बाद नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- सब जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को शहरी क्षेत्र में नगर पालिका या नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- त्यापन हो जाने के बाद पेंशन आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय भेजा जायेगा।
- लधु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन पत्र की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पंजीकरण।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना लॉगिन।
- राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना शिकायत पंजीकरण।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता की जाँच।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740637.
- 0141-5111010.
- 0141-5111007.
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-ssp-rj@nic.in
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता:-
अतिरिक्त निदेशक (पी एंड पी),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
विभाग, जयपुर
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