हाइलाइट
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्रति माह की निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-5111007.
- 0141-5111010.
- 0141-2740637.
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ssp-rj@nic.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2007. |
लाभ | 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध व्यक्ति। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार की वृद्धजनों के लिए शुरू की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था।
- योजना शुरू करने का राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना को "राजस्थान मुख्यमंत्री ओल्ड ऐज पेंशन योजना" या "राजस्थान मुख्यमंत्री ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम" के नाम से भी जाना जाता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धजनों को प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
- इस योजना में पहले सरकार द्वारा आयु के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाती थी।
- जिसमे 75 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को 750/- रूपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को 1000/- रूपये प्रति माह दिए जाते थे।
- परन्तु वर्ष 2023 में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पेंशन की धनराशि सभी लाभार्थियों के लिए सामान कर दी है।
- अब इस योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के तहत केवल निम्नलिखित आयु वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे :-
- लाभार्थी आवेदक महिला हो तो आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक पुरुष हो तो आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- जिन लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक होगी वो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पात्र नहीं माने जायेंगे।
- राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थियों को आय की शर्त से छूट प्रदान की गयी है :-
- बी.पी.एल।
- अंत्योदय।
- आस्था कार्डधारी परिवार।
- सहरिया/ कथौडी, खैरवा जाति के व्यक्ति।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र किसी भी सरकारी या राज्यकीय उपक्रम में कार्यरत या पेंशन भोगी होगा तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।
- पत्र लाभार्थी व्यक्ति मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर उठा सकता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इसके अलावा लाभार्थी अपने नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जा कर भी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कर सकता है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्रति माह की निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्रता
- राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- महिला आवेदक की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो।
- पुरूष आवेदक की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से कम हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करते वक़्त निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- जन आधार या भामाशाह कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु से सम्बंधित दस्तावेज़।
- आय प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पात्र व्यक्ति निम्नलिखित 2 माध्यम से आवेदन कर प्रति माह की पेंशन का लाभ उठा सकते है :-
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।
- ई मित्र केंद्र द्वारा।
राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सबसे पहले आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पुनः पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात एसएसओ पोर्टल पर RAJSSP को चुनना होगा।
- RAJSSP चुनने के बाद मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- निजी जानकारी भरने के पश्चात मांगे गए दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- सब जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम किसी भी एक कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- सत्यापन हो जाने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजा जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति लाभार्थी आवेदक राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल पर भी देख सकता है।
ई-मित्र केंद्र द्वारा
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन ई मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- आवेदक को अपने जनाधार कार्ड के साथ अपने किसी भी नजदीक के ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
- ई-मित्र केंद्र के एजेंट द्वारा आवेदक का मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जायेगा।
- आवेदक को 33 रूपये का आवेदन शुल्क के रूप में ई मित्र केंद्र में जमा करना होगा।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास हस्तांतरित कर दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पंजीकरण।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना लॉगिन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शिकायत पंजीकरण।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पात्रता की जाँच।
- राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-5111007.
- 0141-5111010.
- 0141-2740637.
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ssp-rj@nic.in.
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