राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में सभी पात्र महिलाओं को निम्नलिखित पेंशन धनराशि प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
    • 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु की महिला को 1,000/- रूपये प्रति माह।
    • 75 वर्ष या उससे अधिक की आयु की महिला को 1,500/- प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-5111007
    • 0141-5111010
    • 0141-2740637 
  • राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-ssp-rj@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना।
आरंभ वर्ष 2013.
लाभ 1,000/- रूपये से 1,500/- रूपये तक की मासिक पेंशन।
लाभार्थी
  • विधवा महिला।
  • परित्यक्ता महिला।
  • तलाकशुदा महिला।
नोडल विभाग समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
पेंशन पोर्टल राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • कम आयु में विधवा, तलाकशुदा हुई महिला और परित्यक्ता महिला के सामने बहुत बार ऐसा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है जिससे वो खुद से निपटने में सक्षम नहीं होती है।
  • खुद की आय का कोई जरिया न होने के कारण उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहना पढ़ता है।
  • परन्तु राजस्थान सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम "मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना" है की शुरुआत की है।
  • इस योजना को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था जिसके बाद इसमें सरकार द्वारा काफी बार बदलाव किया गया है।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रही बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • राजस्थान सरकार का समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना में सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह की धनराशि पेंशन स्वरुप प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित महिलाएं प्रति माह की पेंशन हेतु पात्र होंगी :-
    • तलाकशुदा महिला।
    • विधवा महिला।
    • परित्यक्ता महिला।
  • योजना के शुरूआती दौर में लाभार्थी महिलाओं को पेंशन की धनराशि उनकी आयु के हिसाब से प्रदान की जाती थी।
  • जैसे 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 750 रुपए प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष तक की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह और 75 से अधिक वर्ष तक की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाहकी पेंशन दी जाती थी।
  • परन्तु वर्ष 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की राशि और आयु की पात्रता में बदलाव करते हुवे इसे सीधा और सरल बना दिया गया।
  • अब राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु की लाभार्थी महिला को 1,000/- प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • वहीँ जिन महिलाओं की आयु 75 वर्ष से अधिक होगी, उन महिलाओं को 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जाएगी।
  • राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना को 3 योजनाओं को सम्मिलित कर बनाया गया है, जो निम्न है :-
    • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना।
    • राजस्थान मुख्यमंत्री तलाकशुदा महिला पेंशन योजना।
    • राजस्थान मुख्यमंत्री परित्यक्ता महिला पेंशन योजना।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में वो महिला लाभार्थी प्रति माह की पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक होगी।
  • निम्नलिखित श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की आय सम्बन्धी शर्त में छूट प्रदान की गयी है :-
    • बी.पी.एल।
    • अंत्योदय।
    • आस्था कार्डधारी परिवार।
    • सहरिया/ कथौडी, खैरवा जाति की महिला।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र किसी भी सरकारी या राज्यकीय उपक्रम में कार्यरत या पेंशन भोगी होगा तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • इसके अलावा लाभार्थी महिला अपने निकटतम ई मित्र केंद्र पर जा कर मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कर सकती है।

Rajasthan Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana Benefits

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले सभी विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला को निम्नलिखित धनराशि प्रति माह की पेंशन स्वरुप प्रदान की जाएगी :-
    आयु पेंशन धनराशि
    18 वर्ष से अधिक 75 वर्ष से कम 1,000/- रूपये प्रति माह।
    75 वर्ष या उससे अधिक 1,500/- रूपये प्रति माह।

पात्रता

  • राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • लाभार्थी महिला राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
    • लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • लाभार्थी महिला की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से कम होनी चाहिए।
    • निम्नलिखित महिलाएं एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में पेंशन हेतु पात्र होंगी :-
      • विधवा महिला।
      • परित्यक्ता महिला।
      • तलाकशुदा महिला।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • जन-आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाता विवरण।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • तलाकशुदा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    • परित्यक्ता महिला पेंशन हेतु उपखण्ड अधिकारी /विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र महिलायें निम्नलिखित माध्यम से प्रति माह की पेंशन हेतु आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती है :-

राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा

  • राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के लिए लाभार्थी महिला प्रति माह की पेंशन हेतु स्वयं से ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी महिला को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हेतु जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदक के मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जायेगा।
  • मिले हुवे यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लाभार्थी महिला को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के पश्चात पोर्टल पर RAJSSP को चुनना होगा।
  • RAJSSP चुनने के बाद नया मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज़ करनी होगी।
  • सभी मांगे गए दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक बार जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र को जमा कर देना है।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम में से किसी एक कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय भेजा जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी महिला अपने मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति राजस्थान सरकार के सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल पर देख सकती है।

ई-मित्र केंद्र द्वारा

  • लाभार्थी महिला राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में अपने निकटतम ई मित्र केंद्र पर जा कर भी आवेदन कर सकती है।
  • महिला आवेदक को अपने जनाधार कार्ड के साथ किसी भी नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • ई-मित्र केंद्र पर मौजूद एजेंट द्वारा लाभार्थी महिला का मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल पर भरा जायेगा।
  • आवेदन पत्र भरने के शुल्क के बतौर आवेदक महिला को 33/- रूपये का भुगतान करना होगा।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम में से किसी भी एक कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय में भेजा जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हर माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र की प्रक्रिया

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-5111007.
    • 0141-5111010.
    • 0141-2740637.
  • राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- ssp-rj@nic.in
  • राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता:-
    अतिरिक्त निदेशक (पी एंड पी),
    सामाजिक न्याय और अधिकारिता
    विभाग, जयपुर।
योजना का प्रकार सरकार

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पर्मालिंक

टिप्पणी

में विधवा वृद्ध एकल नारी हुए एवं मेरे आधार वी जनाधार में नाम मिसमैच होने के कारण में समय पर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाई अतः मेरी पेंशन को कैंसल कर दिया अतः अभी सभी कार्ड सही होंगाए ह कृपया मेरी पेंशन रिस्टार्ट करने कि कृपा करे
Pasma devi
9571914xxx

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