हाइलाइट
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निर्माण श्रमिक की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। |
लाभ | प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | पंजीकृत मृतक श्रमिक का परिवार |
नोडल विभाग | श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार। |
आवेदन का तरीका | झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- झारखण्ड में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक है।
- कुछ श्रमिक प्रति दिन की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले है जो प्रति दिन मेहनत कर अपने परिवार का गुज़ारा करते है।
- परन्तु वृद्धावस्था के दौर में जब श्रमिक 60 वर्ष की आयु को पार कर जाता है तो वो उस क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है।
- और बहुत बार निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात घर बैठना पड़ जाता है।
- ऐसी दशा में निर्माण श्रमिक के सामने अपने और अपने परिवार की रोज़ी रोटी पर संकट खड़ा हो जाता है।
- इसी समस्या का निवारण करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।
- निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था के दौर में मासिक पेंशन के बतौर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका सुनिश्चित करना है।
- निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के समस्त कार्यवाहन की जिम्मेदारी झारखण्ड ,श्रम ,रोजगार ,प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की है।
- निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार निर्माण श्रमिक को उसकी वृद्धावस्था के दौर में यानी 60 वर्ष पूर्ण करने पर प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
- योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिक को झारखण्ड सरकार द्वारा 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ केवल उसी निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड ) में होगा।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
- प्रति माह पेंशन का लाभ केवल उन्ही श्रमिकों को मिलेगा जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण चुके होंगे।
- पात्र लाभार्थी झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निर्माण श्रमिक की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्रता
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
- निर्माण श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक ने 30 वर्षों तक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में अंशदान किया हो।
- निर्माण श्रमिक ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- आधारकार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को सर्वप्रथम झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
- उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को चुनना होगा।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का आवेदन पत्र भरने और समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह की पेंशन धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रति माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना पंजीकरण।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉगिन।
- झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
- श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
झारखण्ड - 834002.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना | झारखंड | |
2 | झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना | झारखंड | |
3 | झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना | झारखंड | |
4 | झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना | झारखंड |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
Jharkhand nirman shramik…
Jharkhand nirman shramik pension yojana ka status check
soeren ji giraftar
soeren ji giraftar
निर्माण श्रमिक हु पेंशन हेतु…
निर्माण श्रमिक हु पेंशन हेतु बहुत प्रयास किया पर आवेदन हो नी पाया।
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