झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ लाभार्थियों को दिए जायेंगे :-
    • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 1000 रुपए प्रति माह ।
    • 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा को 1000 रुपए प्रति माह ।
    • 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक को 1000 रुपए प्रति माह ।
    • एचआइवी एड्स पीड़ित को 1000 रुपए प्रति माह ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400215.
    • 0651-2446282.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि 15 नवंबर 2021.
लाभ सभी पात्र नागरिकों को 1000 रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे।
नोडल विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • झारखण्ड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
    • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
    • 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
    • एचआइवी एड्स पीड़ित ।
  • सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • यह पेंशन राशि 1000 रुपए होगी जो की प्रति माह की 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
  • सरकार ने आवेदन की निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपए कर दिया है, जिससे आर्थिक रूप में पिछड़े युवा भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें सकें।
  • पहले इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एपिएल और बीपिएल राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य था।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
  • सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत निनलिखित चार योजनाओ का उपमेल है: -
    • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ।
    • मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना ।
    • स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ।
    • एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
    • सभी पात्र नागरिकों को 1000 रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे।

पात्रता

  • सर्वजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    योजना का नाम पात्रता
    मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
    • झारखंड का स्थाई निवासी ।
    • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति ।
    मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
    • झारखंड का स्थाई निवासी ।
    • परिवार आयकर दाता नहीं हो।
    • 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा ।
    • 18 वर्ष या इस से अधिक आयु की परित्यक महिला ।
    • 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला ।
    स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
    • झारखंड का स्थाई निवासी ।
    • 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक ।
    एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
    • झारखंड का स्थाई निवासी ।
    • परिवार आयकर दाता नहीं हो।
    • एचआइवी एड्स पीड़ित ।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    योजना का नाम दस्तावेज
    मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
    • वोटर एआईडी कार्ड ।
    • आधार कार्ड ।
    • आयु प्रमाण पत्र सम्बंधित कोई दस्तावेज़ ।
    मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
    • वोटर एआईडी कार्ड ।
    • आधार कार्ड ।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
    • मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/ नागरिक क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक ।
      का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक /सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ।
    स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
    • वोटर एआईडी कार्ड ।
    • आधार कार्ड ।
    • दिव्यांग सम्बंधित प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रधानचर्या का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।)
    एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
    • वोटर एआईडी कार्ड ।
    • आधार कार्ड ।
    • आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
    • एआरटी/ एआरडी प्राप्त करने सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
  • सभी जानकारियों को भरकर आपको आवेदन पत्र से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
  • अब आपको इस पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास प्राधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को आवेदन समर्पित करे।
  • इस प्रकार आप की सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400215.
    • 0651-2446282.
  • अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पता:- प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची - 834004

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