हाइलाइट
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- झारखण्ड सरकार पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को मासिक पेंशन स्वरुप सहायता राशि प्रदान करेगी।
- लाभार्थी को मृतक श्रमिक की पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना। |
लाभ | प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | पंजीकृत मृतक श्रमिक का परिवार |
नोडल विभाग | श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार। |
आवेदन का तरीका | झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- झारखण्ड में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक है।
- झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह पेंशन की जाती है जिससे उनके काम न कर पाने की स्थिति में आर्थिक संकट न खड़ा हो।
- मगर निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाने की प्रबल सम्भावना होती है।
- इन्ही बातों को मद्देनज़र रखते हुवे झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुवात की गयी है।
- निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हकी आजीविका सुनिश्चित करना है।
- झारखण्ड ,श्रम ,रोजगार ,प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है।
- निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक के परिवार को मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
- योजना के तहत मृतक श्रमिक के परिवार को श्रमिक को मिलने वाली पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिलेगा जिनका मृतक श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड ) में पंजीकृत होगा।
- पंजीकृत मृतक श्रमिक मृत्यु के समय झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय मृतक श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या और मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- पेंशन की धनराशि केवल मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्य को ही दी जाएगी।
- पात्र लाभार्थी झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- झारखण्ड सरकार पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को मासिक पेंशन स्वरुप सहायता राशि प्रदान करेगी।
- लाभार्थी को मृतक श्रमिक की पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
पात्रता
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
- मृतक श्रमिक झारखण्ड का स्थायी निवासी रहा हो।
- मृतक श्रमिक बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड ) में पंजीकृत श्रमिक हो।
- मृतक श्रमिक मृत्यु से पहले झारखण्ड सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- आवेदक मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- पहचान पत्र।
- आधारकार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक का पहचान पत्र जो मृतक से सम्बन्ध दर्शाता हो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- परिवार पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को सर्वप्रथम झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
- उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना को चुनना होगा।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का आवेदन पत्र भरने और समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह की पेंशन धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रति माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना पंजीकरण।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना लॉगिन।
- झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
- श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
झारखण्ड - 834002.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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