
हाइलाइट
- बेघर परिवारों को निःशुल्क पक्के घर प्रदान किये जायेंगे।
- पक्के मकान 31 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाये जायेंगे।
- दिए जाने वाले मकानों में 3 कमरे, किचन और बाथरूम होगा।
- कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु 2 लाख रूपये दिए जायेंगे।
- मनरेगा के तहत 95 दिन का काम भी दिया जायेगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2400244.
- 0651-2360251.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड अबुआ आवास योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023. |
लाभ | 3 कमरों का रहने के लिए आवास। |
लाभार्थी | झारखण्ड के बेघर लोग। |
नोडल विभाग | झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग। |
वेबसाइट | झारखण्ड अबुआ आवास योजना वेबसाइट। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | झारखण्ड अबुआ आवास योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड में बहुत से लोग बेघर है जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है।
- हालाँकि उनमे से अधिकतर के पास स्वयं की जमीन तो है पर घर बनाने में आर्थिक सक्षम नहीं है।
- बेघर लोगो को अपना घर देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का संचालन पूरे देशभर में किया जा रहा है।
- परन्तु किसी कारणवश केंद्र सरकार ने झारखण्ड राज्य में पीएम आवास योजना के तहत 8.50 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी नहीं दी।
- इसी वजह से झारखण्ड सरकार द्वारा अब अपनी स्वयं की बेघर लोगो के लिए एक आवास योजना शुरू की जा रही है।
- रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 15 अगस्त 2023 को ध्वजारोहण करने के पश्चात झारखण्ड प्रदेश में अबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है।
- अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे बेघर और ज़रूरतमंद लोगो को अपना मकान/ आवास प्रदान करना है।
- योजना को प्रदेश में "झारखण्ड अबुआ आवास स्कीम" के नाम से भी जाना जायेगा।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा की अबुआ आवास योजना में झारखण्ड सरकार द्वारा 3 वर्षो में 16 हज़ार 320 करोड़ रूपये से ज़्यादा खर्च किये जायेंगे।
- झारखण्ड में अबुआ आवास योजना को 3 चरणों में लागू किया जायेगा जिसमे : -
- पहले चरण में वर्ष 2023-2024 में 2 लाख मकान
- दूसरे चरण में वर्ष 2024-2025 में 3 लाख 50 हज़ार मकान
- तीसरे चरण में वर्ष 2025-2026 में 2 लाख 50 हज़ार मकान को लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
अबुआ आवास में बनाये जाने वाले घर में 3 कमरे होंगे।
- अबुआ आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले मकानों में 3 कमरों के अलावा किचन एवं बाथरूम की भी सुविधा उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा सीवर, पानी, बिजली की सुविधा भी आवासों में प्रदान की जाएगी।
- सरकार की योजना क्लस्टर यानि ग्रुप में कॉलोनी के रूप में लोगो को अबुआ आवास योजना में मकान आवंटित करने की है।
- अबुआ आवास योजना के अंतर्गत मकान/ आवास का लाभ केवल बेघर और जरूरतमंद लोगो को ही दिया जायेगा।
- प्रदेश के जो लोग जर्जर, कच्चे और छीण हो चुके मकानों में रह रहे है उन्हें झारखण्ड सरकार पक्का मकान बनाने हेतु अबुआ आवास योजना में 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस सब के अलावा लाभार्थियों को झारखण्ड अबुआ आवास योजना में 95 दिन काम भी मनरेगा के तहत प्रदान किया जायेगा।
- अबुआ आवास योजना में बनाये जा रहे मकान 31 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाये जायेंगे।
- निःशुल्क घर का लाभ और पक्का नया घर बनाने का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने पूर्व में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।
- झारखण्ड सरकार ने अबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट भी लांच कर दी है।
- पात्र लाभार्थी झारखण्ड अबुआ आवास योजना में निःशुल्क घर और पक्का घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- अबुआ आवास से सम्बंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए झारखण्ड अबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- पात्र लाभार्थियों को झारखण्ड सरकार अबुआ आवास योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
- बेघर परिवारों को निःशुल्क पक्के घर प्रदान किये जायेंगे।
- पक्के मकान 31 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाये जायेंगे।
- दिए जाने वाले मकानों में 3 कमरे, किचन और बाथरूम होगा।
- कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु 2 लाख रूपये दिए जायेंगे।
- मनरेगा के तहत 95 दिन का काम भी दिया जायेगा।
पात्रता की शर्तें
- झारखण्ड सरकार ने अबुआ आवास योजना में निःशुल्क पक्के मकान और मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- लाभार्थी झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग से सम्बन्ध रखता हो :-
- परिवार कच्चे मकान में रहता हो।
- बेघर या निराश्रित परिवार हो।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के परिवार। (पीवीटीजी)
- प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार।
- कानूनी तौर से रिहा किया गए बंधुआ मजदूर।
- लाभार्थी परिवार ने पहले निम्नलिखित में से किसी योजना का लाभ न लिया हो :-
- बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण।
- इंदिरा आवास योजना।
- बिरसा आवास योजना।
अपात्रता की शर्तें
- जो परिवार निम्नलिखित अपात्रता शर्तों में शामिल होंगे ऐसे परिवार झारखण्ड अबुआ आवास योजना के तहत निःशुल्क घर पाने या मकान बनाने हेतु सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे : -
- ऐसे परिवार जो पक्के मकान में रह रहे हो।
- निम्नलिखित आवास योजना में लाभान्वित परिवार पात्र नहीं है :-
- बिरसा आवास योजना।
- इंदिरा आवास योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण।
- बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना।
- जिन घर में चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली बोट है।
- तीन या चार पहिया वाले कृषि यन्त्र हो।
- परिवार का कोई सदस्य सरकार या अर्द्ध सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड हो या सेवारत हो।
- परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता हो। परिवार में रेफ्रीजिरेटर (फ्रिज) हो।
- परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचाई उपकरण के साथ भूमि हो।
- 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना में घर हेतु लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
- झारखण्ड में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- झारखण्ड सरकार की अबुआ आवास योजना में बिना किसी शुल्क के घर लेने या मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना का आवेदन पत्र नीचे दिए गए कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है :-
- प्रखंड कार्यालय।
- पंचायत के मुखिया के कार्यालय में।
- ग्राम सभा के कार्यालय में।
- आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा प्रोग्राम में।
- लाभार्थी को ऊपर दिए गए किसी भी कार्यालय से झारखण्ड अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- उसके पश्चात भरे गए झारखण्ड अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा मिले आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच में पात्र गए लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना की पात्रता सूची में जिन लाभार्थियों का नाम होगा उन्हें एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित कर दिया जायेगा।
- लाभार्थी अपने झारखण्ड अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्र की स्थिति अबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते है।
- इसके अलावा अबुआ आवास योजना से जुडी किसी भी समस्या के निवारण के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज़ की जा सकती है।
- योजना के बारे में अन्य जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना वेबसाइट।
- अबुआ आवास योजना आवेदन स्थिति।
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना ऑनलाइन कंप्लेंट।
- झारखण्ड अबुआ आवास योजना दिशानिर्देश।
- झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2400244.
- 0651-2360251.
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार,
एफ.एफ, बिल्डिंग, धुरवा,
रांची, झारखण्ड।
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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