हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
    • 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
लाभ 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी
  • विधवा महिला।
  • निराश्रित महिला।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना का सञ्चालन वर्ष 1980 से किया जा रहा है।
  • शुरुआती दौर में लाभार्थियों को केवल 50 रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाती थी।
  • परन्तु वर्ष 2014 से हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर इस पेंशन धनराशि को बढ़ाया गया है।
  • हरियाणा सरकार का विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रही उन विधवा/ निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुद कमाने और अपने खर्चे उठाने में सक्षम नहीं है।
  • हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस योजना के सञ्चालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को हरियाणा में मुख्यतः "हरियाणा विधवा पेंशन योजना" के नाम से जाना जाता है।
  • पर इस योजना में लाभार्थी महिलाओ का प्रकार दो जिसमे एक विधवा महिला है और दूसरी निराश्रित महिला है।
  • योजना में दोनों महिला लाभार्थियों के लिए समान पेंशन धनराशि देने का प्रावधान रखा गया है।
  • हरियाणा विधवा महिला एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत समस्त पात्र महिला लाभार्थियों को 2,750/- प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा/ निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।
  • लाभार्थी महिला की स्वयं की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में निराश्रित महिला केवल उसी महिला को माना जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता पूरी करेगी :-
    • वो महिला जिसका पति, माता पिता, और कोई बेटा न हो।
    • वो महिला जो परित्याग के कारण निराश्रित हुई हो।
    • वो शादीशुदा महिला जो पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
    • वो अन्य महिलाएं जो माता, पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
  • लाभार्थी महिलाये अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से पेंशन योजना में आवेदन कर सकती है।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी महिला अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकती है।
  • या अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा कर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी लाभार्थी महिला आवेदन कर सकती है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
    • 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।

पात्रताएं

  • लाभार्थी महिला विधवा या निराश्रित होनी चाहिए।
  • विधवा एवं निराश्रित महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • विधवा एवं निराश्रित महिला की आय 2 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • योजना के तहत निराश्रित महिला निम्नलिखित स्थिति में पात्र होगी :-
    • वो निराश्रित महिला जिसका न पति हो, न माता पिता न कोई बेटा।
    • परित्याग के कारण निराश्रित हुई महिला।
  • निम्नलिखित परिवारजनों की शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हुई महिला :-
    • पति की। (विवाहित महिला होने पर)
    • माता पिता की। (अन्य महिलाओं के लिए)

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ मूल निवास प्रमाण।
  • य प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • आयु प्रमाण के लिए कोई भी एक दस्तावेज़ :-
    • कक्षा 10वीं की मार्कशीट।
    • आयु प्रमाण पत्र।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवा के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
  • निराश्रित होने का प्रमाण। (निराश्रित महिला के लिए)
  • बैंक खाते का विवरण।
  • मोबाइल नम्बर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी विधवा या निराश्रित महिला को पोर्टल पर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात पुनः उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद लिस्ट ऑफ़ सर्विसेज/ स्कीम में से हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  • सभी जानकारियों को देख कर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट बटन पर क्लिक करके जमा कर देना होगा।
  • सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जांच के पश्चात चुनी गयी विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों के उनके दिए गए खाते में पेंशन की धनराशि 2,750/- रूपये प्रति माह की दर से प्रदान कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी महिला अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से यहाँ देख सकती है।
  • इसके अलावा लाभार्थी महिला SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकती है :-
    • 9954699899.
    • 7738299899.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • समस्त दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • एसएमएस या ईमेल के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को सूचित कर दिया जायेगा।
  • उसके पश्चात हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में 2,750/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
    एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
    तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
    चंडीगढ़।

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टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

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Pension id : 73624xx
I had applied for widow pension plan and got the above pension id. I have not received my pension for the month of August till now. Kindly look into the matter and do the needful. Thanks

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