हाइलाइट
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
- 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना। |
लाभ | 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना का सञ्चालन वर्ष 1980 से किया जा रहा है।
- शुरुआती दौर में लाभार्थियों को केवल 50 रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाती थी।
- परन्तु वर्ष 2014 से हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर इस पेंशन धनराशि को बढ़ाया गया है।
- हरियाणा सरकार का विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रही उन विधवा/ निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुद कमाने और अपने खर्चे उठाने में सक्षम नहीं है।
- हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस योजना के सञ्चालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को हरियाणा में मुख्यतः "हरियाणा विधवा पेंशन योजना" के नाम से जाना जाता है।
- पर इस योजना में लाभार्थी महिलाओ का प्रकार दो जिसमे एक विधवा महिला है और दूसरी निराश्रित महिला है।
- योजना में दोनों महिला लाभार्थियों के लिए समान पेंशन धनराशि देने का प्रावधान रखा गया है।
- हरियाणा विधवा महिला एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत समस्त पात्र महिला लाभार्थियों को 2,750/- प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा/ निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।
- लाभार्थी महिला की स्वयं की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में निराश्रित महिला केवल उसी महिला को माना जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता पूरी करेगी :-
- वो महिला जिसका पति, माता पिता, और कोई बेटा न हो।
- वो महिला जो परित्याग के कारण निराश्रित हुई हो।
- वो शादीशुदा महिला जो पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
- वो अन्य महिलाएं जो माता, पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
- लाभार्थी महिलाये अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से पेंशन योजना में आवेदन कर सकती है।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी महिला अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकती है।
- या अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा कर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी लाभार्थी महिला आवेदन कर सकती है।
योजना के लाभ
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
- 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्रताएं
- लाभार्थी महिला विधवा या निराश्रित होनी चाहिए।
- विधवा एवं निराश्रित महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- विधवा एवं निराश्रित महिला की आय 2 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- योजना के तहत निराश्रित महिला निम्नलिखित स्थिति में पात्र होगी :-
- वो निराश्रित महिला जिसका न पति हो, न माता पिता न कोई बेटा।
- परित्याग के कारण निराश्रित हुई महिला।
- निम्नलिखित परिवारजनों की शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हुई महिला :-
- पति की। (विवाहित महिला होने पर)
- माता पिता की। (अन्य महिलाओं के लिए)
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ मूल निवास प्रमाण।
- य प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण के लिए कोई भी एक दस्तावेज़ :-
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट।
- आयु प्रमाण पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवा के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- निराश्रित होने का प्रमाण। (निराश्रित महिला के लिए)
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी विधवा या निराश्रित महिला को पोर्टल पर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात पुनः उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद लिस्ट ऑफ़ सर्विसेज/ स्कीम में से हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को चुनना होगा।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारियों को देख कर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट बटन पर क्लिक करके जमा कर देना होगा।
- सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी।
- जांच के पश्चात चुनी गयी विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों के उनके दिए गए खाते में पेंशन की धनराशि 2,750/- रूपये प्रति माह की दर से प्रदान कर दी जाएगी।
- लाभार्थी महिला अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से यहाँ देख सकती है।
- इसके अलावा लाभार्थी महिला SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकती है :-
- 9954699899.
- 7738299899.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- समस्त दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- एसएमएस या ईमेल के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को सूचित कर दिया जायेगा।
- उसके पश्चात हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में 2,750/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय पोर्टल।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | हरियाणा पेंशन योजना | हरियाणा | |
2 | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | हरियाणा | |
3 | हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना | हरियाणा | |
4 | हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना | हरियाणा | |
5 | हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना | हरियाणा |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
Due Pension for the month of August
Pension id : 73624xx
I had applied for widow pension plan and got the above pension id. I have not received my pension for the month of August till now. Kindly look into the matter and do the needful. Thanks
Unmarried
Unmarried
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