हाइलाइट
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा 2,750/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- अंत्योदय सरल हरियाणा हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- अंत्योदय सरल हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना। |
आरम्भ होने का वर्ष | 1981. |
लाभ | 2,750/- रूपये की मासिक पेंशन। |
लाभार्थी | हरियाणा के दिव्यांग लाभार्थी। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत सन 1981 में हरियाणा सरकार द्वारा की गयी थी।
- उस वक़्त इस योजना को हरियाणा निःशक्त जन पेंशन योजना के नाम से शुरू किया गया था जिसमे लाभार्थियों को 50/- रूपये प्रति दर से मासिक पेंशन प्रदान की जाती थी।
- समय के साथ हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की धनराशि को बढ़ाया जाता रहा है।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना को हरियाणा प्रदेश में अनेकों नाम से जाना जाता है जिनमे से कुछ मुख्य नाम निम्न है :-
- "हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना।"
- "हरियाणा दिव्यांग जन पेंशन योजना।"
- "हरियाणा दिव्यांगता पेंशन योजना।"
- इस योजना का सञ्चालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश उन व्यक्तियों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो अपनी दिव्यांगता के कारण कमाई करने में असक्षम है।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह एक धनराशि आर्थिक सहायता स्वारूप प्रदान की जाएगी।
- 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि दिव्यांग पेंशन योजना में पात्र समस्त दिव्यांग लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- योजना में पेंशन का लाभ केवल वही दिव्यांग व्यक्ति ले सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जिसकी दिव्यांगता प्रतिशत 60% से 100% के मध्य हो।
- आवेदन के समय विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से भी माध्यम से दिव्यांग लाभार्थी हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकता है।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- वहीँ हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा 2,750/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- दिव्यांग लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी हो या हरियाणा में 3 वर्ष से रह रहा हो।
- आवेदक दिव्यांग की दिव्यांगता 60 % या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग लाभार्थी की मासिक आय अकुशल मज़दूर की मासिक आय से अधिक न हो।
- निम्नलिखित दिव्यांगता होने पर दिव्यांग व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र माना जायेगा :-
- कम दृष्टि हो।
- नेत्रहीन हो।
- कुष्ठ रोग से तक हुआ व्यक्ति।
- सुनाई न देता हो।
- लोकोमोटर विकलाँगता हो।
- मानसिक रूप से मंद हो।
- मानसिक बीमारी हो।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण या 3 साल से रहने का प्रमाण।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- विकलांग/ दिव्यांग लाभार्थी हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से मासिक दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सर्वप्रथम दिव्यांग लाभार्थी को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के बाद दिव्यांग लाभार्थी को उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आये हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यान से भरना होगा और उसके साथ निम्न्लिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जो कि निम्न है :-
- निवासी प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदन पत्र ओर सारे दस्तावेजों की एक बार जांच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन पत्र सबमिट हो जायेगा।
- विभाग के सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए गए दिव्यांग लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 2750/- रूपये की मासिक पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर दिव्यांग लाभार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति पता कर सकता है :-
- 9954699899.
- 7738299899.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र दिव्यांग/ विकलांग हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- दिव्यांग पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को आवेदक को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजो को संलग्न करना होगा।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
- जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
- सभी पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 2,750/- रूपये की मासिक पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय पोर्टल।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- अंत्योदय सरल हरियाणा हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- अंत्योदय सरल हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़।
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Disable hu sir naukri lene…
Disable hu sir naukri lene me madad kijiye
Family id 4SDO7426 UD ID no. HR1521219910041224 disability typ
Sir Meena ke pension Nehi bani h jo 75/ disability hai. Chronic Neurological Conditions
(कोई विषय नहीं)
No Disabled Pension
Family Id - 9QJI1999, NEERAJ CHAUHAN, 60% disabilty hai phir bhi nhi mil pa rhi pension, plz help me
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