हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना। |
लाभ | विधवा/परित्यक्ता/ एकल नारी को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की राज्य की विधवा महिला/ परित्यक्ता तथा एकल महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- यह योजना निम्नलिखित योजना को मिला कर बनाई गई है :-
- विधवा पेंशन योजना।
- एकल नारी पेंशन योजना।
- परित्यक्ता महिला पेंशन योजना।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- योजना के अंतर्गत केवल विधवा महिला परित्यक्ता महिला तथा एकल नारी(अविवाहित महिला) ही पात्र है।
- विधवा महिला तथा परित्यक्ता महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एकल नारी(अविवाहित महिला) की आयु 45 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए जिन एकल नारियो/अविवाहित महिला की आयु 45 वर्ष से कम है
वह योजना के लिए पात्र नहीं है। - योजना के अंतर्गत महिलाओ की निम्नलिखित वार्षिक आय होनी चाहिए :-
महिला आय विधवा आय की कोई सीमा नहीं है। परित्यक्ता 35,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल नारी/अविवाहित महिला 35,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - पात्र लाभार्थी महिलाए हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकती है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महिलाए पात्र होगी :-
- विधवा महिला।
- परित्यक्ता महिला।
- एकल नारी/अविवाहित महिला।
- निम्नलिखित आयु वर्ग की महिलाए योजना के लिए पात्र होगी :-
महिला आयु विधवा 18 वर्ष या उससे अधिक। परित्यक्ता एकल नारी/अविवाहित महिला 45 वर्ष या उससे अधिक। - आवेदक परित्यक्ता महिला तथा एकल नारी/अविवाहित महिला की वार्षिक आय 35,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए )
- आधार कार्ड।
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र। (परित्यक्ता महिला के लिए )
- अविवाहित प्रमाण पत्र (एकल नारी के लिए )
- आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
आवेदक प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित विभाग से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- संबंधित तहसील कल्याण कार्यालय से।
- जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से।
- कर्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद पात्र लाभार्थियों को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
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