हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना।
लाभ विधवा/परित्यक्ता/ एकल नारी को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
लाभार्थी
  • विधवा महिला।
  • परित्यक्ता महिला।
  • एकल नारी/अविवाहित महिला।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की राज्य की विधवा महिला/ परित्यक्ता तथा एकल महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • यह योजना निम्नलिखित योजना को मिला कर बनाई गई है :-
    • विधवा पेंशन योजना।
    • एकल नारी पेंशन योजना।
    • परित्यक्ता महिला पेंशन योजना।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
  • योजना के अंतर्गत केवल विधवा महिला परित्यक्ता महिला तथा एकल नारी(अविवाहित महिला) ही पात्र है।
  • विधवा महिला तथा परित्यक्ता महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • एकल नारी(अविवाहित महिला) की आयु 45 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए जिन एकल नारियो/अविवाहित महिला की आयु 45 वर्ष से कम है
    वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत महिलाओ की निम्नलिखित वार्षिक आय होनी चाहिए :-
    महिला आय
    विधवा आय की कोई सीमा नहीं है।
    परित्यक्ता 35,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    एकल नारी/अविवाहित महिला 35,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी महिलाए हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकती है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महिलाए पात्र होगी :-
    • विधवा महिला।
    • परित्यक्ता महिला।
    • एकल नारी/अविवाहित महिला।
  • निम्नलिखित आयु वर्ग की महिलाए योजना के लिए पात्र होगी :-
    महिला आयु
    विधवा 18 वर्ष या उससे अधिक।
    परित्यक्ता
    एकल नारी/अविवाहित महिला 45 वर्ष या उससे अधिक।
  • आवेदक परित्यक्ता महिला तथा एकल नारी/अविवाहित महिला की वार्षिक आय 35,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए )
    • आधार कार्ड।
    • परित्यक्ता प्रमाण पत्र। (परित्यक्ता महिला के लिए )
    • अविवाहित प्रमाण पत्र (एकल नारी के लिए )
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदक प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक हिमाचल प्रदेश विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित विभाग से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • संबंधित तहसील कल्याण कार्यालय से।
    • जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से।
  • कर्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
  • आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद पात्र लाभार्थियों को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

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