हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- लाभार्थी को विकलांगता प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित अनुदान दिया जाएगा :-
प्रतिशत राशि 50% से कम दिव्यांग होने पर 25,000/-रुपए 50% से अधिक दिव्यांग होने पर 50,000/-रुपए
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना। |
लाभ | 500/-रुपए प्रति माह पेंशन तथा 25,000/-रुपए से 50,000/-रुपए तक अनुदान राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- दुर्घटना के कारण निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाते है।
- विकलांग होने के कारण वह काम नहीं कर पाते तथा उनके आय का कोई स्रोत नहीं रहता ।
- आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाई आती है।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक को पेंशन तथा अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जो 50% से कम विकलांग है उन्हें 25,000/-रुपए तथा 50% से अधिक विकलांग है उन्हें 50,000/-रुपए अनुदान राशि योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह पात्र है।
- दुर्घटना तथा बीमारी के कारण विकलांग हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- लाभार्थी को विकलांगता प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित अनुदान दिया जाएगा :-
प्रतिशत राशि 50% से कम दिव्यांग होने पर 25,000/-रुपए 50% से अधिक दिव्यांग होने पर 50,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जो दुर्घटना तथा बीमारी के कारण विकलांग हुए है वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- विकलांग होने का प्रमाण।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (बीमार से विकलांग होने पर )
- दुर्घटना से विकलांग होने का प्रमाण।
- आयु प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करे प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र को श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी को प्रति माह पेंशन की राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
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