हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी जिनकी आयु 69 वर्ष या उससे कम है उन्हें 1,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना।
लाभ ट्रांसजेंडर को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के ट्रांसजेंडर।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है राज्य के ट्रांसजेंडर को समजिक सुरक्षा प्रदान करना जिनके माध्यम से उनका विकास हो पाए।
  • हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 69 वर्ष या उससे कम आयु के लाभार्थी को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएगे।
  • योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह राशि दी जिएगी।
  • योजना के अंतर्गत आय एवं आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है सभी आयु तथा आय वाले ट्रांसजेंडर योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक को राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड या जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहचान प्रमाण पत्र जमा करना अनिवर्य है।
  • पात्र आवेदक हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लिए सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी जिनकी आयु 69 वर्ष या उससे कम है उन्हें 1,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक ट्रांसजेंडर हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित प्राप्त निम्नलिखित बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए:-
    • राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड।
    • जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • घोषणा पत्र।

आवेदक प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ आवेदक पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ उठा सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना आवेदक पत्र को आवेदक निम्नलिखित विभाग से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
    • जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय।
    • तहसील कल्याण कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संग्नल करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया था।
  • तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद जिला कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकृति दी जाएगी।
  • सभी जाँच पूर्ण होने के बाद चयनित लाभार्थी को प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

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