हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- दुर्घटना के कारण निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4,00,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए से 4,00,000/-रुपए तक की आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक का कार्य बहुत ही परिश्रम तथा जोखिम से भरा होता है।
- कार्य करते समय दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु या वह गंभीर रूप से घायल हो जाते है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के कारण उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का समना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाए।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए से 4,00,000/-रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 4,00,000/-रुपए की सहायता राशि निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाएगे।
- निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत थे उनके उत्तराधिकारी योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक को निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
प्रकार सहायता राशि सामान्य मृत्यु 2,00,000/-रुपए दुर्घटना के कारण मृत्यु 4,00,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृत निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु निम्नलिखित कारण से हुई है उनके उत्तराधिकारी पात्र है :-
- दुर्घटना के कारण।
- सामान्य मृत्यु।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
- निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनेक उत्तराधिकारी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके सहायता राशि प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को भरना होगा।
- योजनाओ की सूचि में से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना को चुनना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- समीक्षा के बाद मृत निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को सहायता राशि दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उससे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों संलग्न करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की समीक्षा श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
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टिप्पणियाँ
PMAY
2016 में हमारे 120 पहले दादाजी के द्वारा
स्वयं बनाए हुए जिसमें हम रह रहे हैं इस कच्चे मकान की फोटो पंचायत के माध्यम से आए हुए सरवर के द्वारा ले ली गई थी बाद में कहा गया कि आपका नाम लिस्ट में आ चुका है और 2024 से खत्म होने वाला है परंतु अब तक के रुपए नहीं मिले सरकार की यह योजना समझ से परे हैं इस हाल में तो जीवन यूं ही बीत जाएगा यह योजना गुमराह करने वाली है इसलिए बंद हो जानी चाहिए धन्यवाद
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