हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को बच्चे की देखभाल के लिए प्रति वर्ष 20,000/-रुपए की आर्थिक सहायता देय होगी।
- निम्लिखित विकलांग बच्चो की देखभाल हेतु सहायता राशि दी जाएगी :-
- मानसिक रूप से मंद।
- शारीरिक रूप से अपंग।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना। |
लाभ | प्रत्येक वर्ष 20,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चे। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- अपंग बच्चो का जीवन बहुत कठिनइयो से भरा होता है।
- उन्हें स्वयं की देखभाल के लिए दुसरो की मदद की आवश्यकता पढ़ती है।
- निर्माण श्रमिक जिनके बच्चे अपंग है वह आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाते।
- निर्माण श्रमिक की आय कम होने के कारण वह दवाई, चिकित्सा जाँच आदि सुविधा के खर्च एक साथ नहीं उठा पाते।
- इन्ही सभी समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक को उनके मंदबुद्धि/ अपंग बच्चो की देखभाल हेतु सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को उनके बच्चे की देखभाल हेतु प्रतियेक वर्ष 20,000/-रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जिनके बच्चे मानसिक रूप से मंद और अपंग है उन्हें योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत है उनके बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक बच्चे का विकलांग प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना का निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को बच्चे की देखभाल के लिए प्रति वर्ष 20,000/-रुपए की आर्थिक सहायता देय होगी।
- निम्लिखित विकलांग बच्चो की देखभाल हेतु सहायता राशि दी जाएगी :-
- मानसिक रूप से मंद।
- शारीरिक रूप से अपंग।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जिनके बच्चे निम्नलिखित रूप से विकलांग है वह पात्र है :-
- मानसिक रूप से मंद बच्चे।
- शारीरिक रूप से अपंग बच्चे।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बच्चे का विकलांग प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा।
- श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि आवेदक को भरनी होगी।
- योजनाओ की सूचि में से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना को चुनना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- निर्माण श्रमिक अपने मंदबुद्धि/ अपंग बच्चे की देखभाल हेतु हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके सहयता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना के आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद उस मे सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
- श्रम विभाग के कार्यालय में आवेदक को आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- आवेदन पत्रों की समीक्षा श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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