हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
- कक्षा 1 से कक्षा 8वी तक के लाभार्थी छात्रों को 8,400/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देय होगी।
- 12,000/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 9वी से 12वी तक के छात्रों को सहायता राशि दी जाएगी।
- स्नातक कोर्स के छात्रों को 36,000/-रुपए प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र को 60,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी छात्रों को डिप्लोमा के लिए 48,000/-रुपए प्रति वर्ष तथा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए 60,000/-रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना। |
लाभ | शिक्षा हेतु 84,00/-रुपए से 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के बच्चे। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- व्यक्तियों के शिक्षित होने से देश का विकास होता है तथा जागरूकता बढ़ती है।
- रोजगार का दर बढ़ाने के लिए सभी का शिक्षित होना आवश्यक है।
- परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपने बच्चो को पढ़ा नहीं पाते या उनके बच्चो को पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ता है।
- इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक के बच्चो की शिक्षा की ओर भागीदारी बढ़ पाए।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के दो बच्चो को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- कक्षा 1 से कक्षा 8 वी तक के छात्रों को 8,400/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत कक्षा 9वी से 12वी तक के छात्रों को 12,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
- स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को 36,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र को 60,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक के बच्चे जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे है उन्हें 48,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- 60,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के छात्रों को दी जाएगी।
- 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि व्यवसायिक कोर्स के छात्रों को प्रदान की जाएगी।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे ही योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- आवेदक को शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी छात्रवृत्ति का लाभ हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8वी तक 8,400/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 9वी से 12वी तक 12,000/-रुपए प्रति वर्ष स्नातक कोर्स 36,000/-रुपए प्रति वर्ष स्नातकोत्तर कोर्स 60,000/-रुपए प्रति वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम 48,000/-रुपए प्रति वर्ष पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 60,000/-रुपए प्रति वर्ष व्यवसायिक 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम दो माह से पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक के बच्चे जो निम्नलिखित कक्षा में पढ़ रहे है वह पात्र है :-
- कक्षा1 से कक्षा 12वी तक के बच्चे।
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र।
- व्यवसायिक कोर्स के छात्र।
- डिप्लोमा कोर्स के छात्र।
- निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जाति प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक अपने नज़दीकी श्रम विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को शिक्षा हेतु सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला- 171002.
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