हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण लोगो
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
    • किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
    • पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0177-2830162
    • 0177-2830618
    • 1800-180-1551
  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना।
आरंभ होने की तिथि 2016-17.
लाभ
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
    • एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
    • पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद,
      किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
नोडल विभाग कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई है :-
    • मुख्य रूप से बंदरों और जंगली जानवरों के हमले से फसल की संरक्षण के लिए।
    • सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा से व ओलावृष्टि से बचाने के लिए।
  • यह योजना किसानों को नए उत्पादकता प्रोत्साहन एवं तकनीकों के उपयोग से अधिक उत्पादन दर्शाने की सुविधा प्रदान करती है।
  • इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें उनकी खेती से अधिक लाभ प्राप्त होता है।
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
    • किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
    • पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
  • मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
    • किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
    • पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।

पात्रता

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक किसान होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • भूमि सम्बंधित दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0177-2830162
    • 0177-2830618
    • 1800-180-1551
  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पता :-
    कृषि निदेशालय कृषि भवन, बोइलागंज
    शिमला - 171005 हिमाचल प्रदेश

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