हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, संबंधित चिकित्सा व्यवसायी को प्रदान किया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य।
- मण्डल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसने मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो को योजना लाभ हेतु पात्र होंगे।
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, संबंधित चिकित्सा व्यवसायी को प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य।
- मण्डल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- अस्पताल सर्टिफिकेट।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने नज़दीकी श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
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