हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
- निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनाा का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत 19 जून 2020 को की गई।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- जिसने मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिए हो।
- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले और छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग में पंजीकरण श्रमिक नागरिको को दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
- निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
- श्रम कार्यलय द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
- निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- जिसने मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिए हो।
- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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