Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Bihar CM
Highlights

कृषि भूमि पर किसान द्वारा नलकूप लगाने पर बिहार सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अनुदान प्रदान किया जायेगा :-

नलकूप/बोरिंग का प्रकार अनुदान
शैलो नलकूप (70 मीटर तक)
  • मोटर पम्पसेट के लिए 10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
  • 15,000/- रूपये या 100 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 328 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान।
मध्यम गहराई नलकूप (70 मीटर से 100 मीटर तक)
  • मोटर पम्पसेट के लिए 10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
  • 35,000/- रूपये या 182 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 597 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान।
Customer Care
  • बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना जानकारी व शिकायती हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612 2215605.
    • 0612 2215606.
    • 0612 2217161.
    • 0612 2217162.
    • 0612 2217163.
    • 0612 2217164.
    • 0612 2217165.
    • 0612 2217450.
    • 0612 2217451.
    • 0612 2217452.
  • लघु जल संसाधन विभाग, बिहार टोल फ्री नंबर :- 18003456145
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना।
आरंभ होने की तिथि 2011
लाभ कृषि भूमि पर नलकूप लगाने के लिए अनुदान।
नोडल एजेंसी लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन ई पोर्टल द्वारा

योजना के बारे मे

  • बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • इसे वर्ष 2011 में बिहार के किसानो के लिए शुरू की गयी थी।
  • बिहार की लगभग 80 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करती है।
  • कृषि भूमि की सिंचाई हेतु ज़्यादातर किसान मानसून पर ही निर्भर होते है।
  • अन्य कोई सिंचाई साधन न होने की वजह से किसानो को फसल का नुकसान उठाना पड़ता था।
  • इन्ही सब को ध्यान में रखते हुवे बिहार सरकार द्वारा बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुवात की गयी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानो को अपनी भूमि पर नलकूप लगाने पर अनुदान प्रदान किया जायेगा।
  • अनुदान केवल कम गहराई (70 मीटर तक) एवं मध्यम गहराई (70 से 100 मीटर तक) के नलकूप लगाने पर ही दिया जायेगा।
  • कम गहराई (शैलो) के नलकूप के लिए 15,000/- रूपये तक या 100 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 328 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान दिया जायेगा।
  • मध्यम गहराई के नलकूप के लिए 35,000/- रूपये तक या 182 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 597 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान दिया जायेगा।
  • इसके अलावा लाभार्थी को मोटर पम्पसेट के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- रूपये में जो भी कम हो का अनुदान दिया जायेगा।
  • अनुदान का भुगतान बोरिंग गाड़ लेने एवं पम्पसेट खरीदने के पश्चात ही किया जायेगा।
  • प्रत्येक जिले में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के किसानो का चयन अनिवार्य है।

पात्रतायें

  • बिहार के किसान।
  • किसान के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ अर्थात 40 डिसमिल कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • एक किसान को केवल एक नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ

कृषि भूमि पर किसान द्वारा नलकूप लगाने पर बिहार सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अनुदान प्रदान किया जायेगा :-

नलकूप/बोरिंग का प्रकार अनुदान
शैलो नलकूप (70 मीटर तक)
  • मोटर पम्पसेट के लिए 10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
  • 15,000/- रूपये या 100 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 328 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान।
मध्यम गहराई नलकूप (70 मीटर से 100 मीटर तक)
  • मोटर पम्पसेट के लिए 10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
  • 35,000/- रूपये या 182 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 597 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बोरिंग के लिए अनुदान।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज़ बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना का अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अपलोड किये जायँगे :-

  • भू-धारकता प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद।
  • पहले से बोरिंग न होने का प्रमाण पत्र।
  • कहीं और से नलकूप के लिए सहायता नहीं लेने का प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता विवरण।

आवेदन कैसे करें

  • किसान को सबसे पहले बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन पत्र खुल जाने पर किसान को माँगा गया विवरण भरना होगा।
  • विवरण में कृषि निबंधन संख्या, जमीन का रकबा, एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
  • उपरोक्त दस्तावेज़ किसान को पोर्टल पर अपलोड भी करने होंगे।
  • समस्त विवरण व दस्तावेज़ अपलोड करने के पश्चात किसान को आवेदन सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन सबमिट होने के पश्चात पंजीकरण संख्या किसान को आवंटित हो जाएगी।
  • उसके पश्चात कार्यपालक अभियंता बोरिंग के स्थल की जाँच करेंगे।
  • 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर आवेदन को स्वीकृति देना अनिवार्य है।
  • आवेदन स्वीकृत हो जाने की दशा में किसान को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
  • स्वीकृत पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले।
  • आवेदन स्वीकृत हो जाने के 45 दिन के भीतर किसान को बोरिंग गाड़ लेना आवश्यक है।

अनुदान के दावे की प्रक्रिया

  • बोरिंग गाड़ लेने के पश्चात किसान को अनुदान हेतु दावा करना होगा।
  • दावा करने हेतु किसान को फिर से बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना के पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल में दावा अपलोड करे पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या, बोरिंग व पम्पसेट खरीद से सम्बंधित दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • कार्यपालक अभियंता द्वारा दावे की जाँच 15 दिन के भीतर की जाएगी।
  • जांच पूरी हो जाने और दावा सही पाए जाने के एक हफ्ते के भीतर DBT के माध्यम से किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना जानकारी व शिकायती हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612 2215605.
    • 0612 2215606.
    • 0612 2217161.
    • 0612 2217162.
    • 0612 2217163.
    • 0612 2217164.
    • 0612 2217165.
    • 0612 2217450.
    • 0612 2217451.
    • 0612 2217452.
  • लघु जल संसाधन विभाग, बिहार टोल फ्री नंबर :- 18003456145
  • लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार,
    सिंचाई भवन पटना बिहार,
    80015.

Matching schemes for sector: Agriculture

Sno CM Scheme Govt
1 Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Bihar

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बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में आवेदन किया था। पर किसी कारणवश सर्वे वाले दिन में टीम को मिल नहीं पाया और उन्होंने आवेदन रिजेक्ट कर दिया। अब मझे दोबारा से नया आवेदन करना होगा या उसी आवेदन को पुनर्जीवित करवा सकता हु ?

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हमार पम्प की मोटर फुक गयी है। अधिकारी बोलत रहे की इसकी कोई गारंटी नहीं हमे ही ठीक करावत रही। हमार पास इतना पैसा नहीं होवत। का की जाये

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