Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Bihar CM
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Highlights
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ दिए जायेंगे :-
    • 20 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर 7,500/- रूपये प्रति हेक्टेयर।
    • 20 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति होने पर 10,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर।
Customer Care
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 18003456290.
    • 18001800110.
    • 0612-2200693.
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- kisanreghelp@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018.
लाभ
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ दिए जायेंगे :-
    • 20 % तक फसल की क्षति होने पर 7,500/- रूपये प्रति हेक्टेयर।
    • 20 % से अधिक फसल की क्षति होने पर 10,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर।
नोडल विभाग सहकारिता विभाग, बिहार सरकार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • इसे किसानों के कल्याण हेतु वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
  • बिहार सरकार का सहकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • प्रदेश के किसानों की आजीविका मुख्यतः कृषक कार्यों पर ही निर्भर होती है।
  • बहुत बार प्राकृतिक आपदाओं या अन्य किसी कारणों से किसानों की फसलों को क्षति पहुँचने पर उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता था।
  • इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे बिहार सरकार द्वारा ये योजना शुरू की।
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू करने के मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानो की फसल क्षति हो जाने पर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत पात्र किसानों को फसल की क्षति होने पर निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    क्षति का प्रतिशत आर्थिक सहायता
    20 प्रतिशत तक 7,500/- प्रति हेक्टेयर।
    20 प्रतिशत से अधिक 10,000/- प्रति हेक्टेयर।
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निम्नलखित किसान पात्र होंगे :-
    • रैयत किसान।
    • गैर रैयत किसान।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ दिए जायेंगे :-
    • 20 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर 7,500/- रूपये प्रति हेक्टेयर।
    • 20 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति होने पर 10,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर।

पात्रतायें

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निम्नलिखित किसान पात्र माने जायेंगे :-
    • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते है।
    • गैर रैयत किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते है।
    • ऐसे किसान जो अपनी भूमि के साथ किसी और की भूमि पर भी खेती करते है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

रैय्यत किसानो के लिए दस्तावेज़
  • कृषि विभाग की निबंधन संख्या।
  • आधार कार्ड।
  • कोई भी एक पहचान पत्र।
  • बैंक खाता विवरण।
  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
  • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवासीय प्रमाण पत्र।
गैर रैयत किसानो के लिए दस्तावेज़
  • कृषि विभाग की निबंधन संख्या।
  • आधार कार्ड।
  • कोई भी एक पहचान पत्र।
  • बैंक खाता विवरण।
  • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  • हाउस होल्ड नम्बर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवासीय प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदक के पास किसान निबंधन संख्या होनी आवश्यक है।
  • किसान अपनी किसान निबंधन संख्या सहकारी समिति के पोर्टल पर पंजीकरण कर बना सकते है।
  • उसके पश्चात आवेदक को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पोर्टल पर किसान निबंधन संख्या के माध्यम से अपना पासवर्ड बनाना होगा।
  • पासवर्ड बन जाने के बाद अपने मोबाइल नंबर और बनाये हुवे पासवर्ड से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके बाद पोर्टल पर अपनी निजी व फसल की जानकारी भरनी होगी।
  • मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • और सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • कृषि विभाग के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र की जांच व स्थल का निरिक्षण किया जायेगा।
  • सब सही पाए जाने पर योजना के लाभ की धनराशि आवेदक के दिए गए खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक ही देय होगा।
  • आवेदक एक से ज़्यादा फसल का चयन कर सकते है।
  • योजना के तहत केवल प्राकृतिक आपदाओं में हुई फसल की क्षति होने की दशा में ही लाभ देय होगा।
  • 20 प्रतिशत तक की क्षति होने की दशा में अधिकतम 15,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
  • 20 प्रतिशत से ज़्यादा की क्षति होने पर अधिकतम 20,000/- रूपये की सहायता राशि का प्रावधान है।
  • बिहार राज्य फसल रहत योजना के लाभ हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 18003456290.
    • 18001800110.
    • 0612-2200693.
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- kisanreghelp@gmail.com.
  • बिहार सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
  • सहकारिता विभाग, बिहार सरकार,
    दूसरी मंजिल, विकास भवन,
    नया सचिवालय, पटना - 800015।

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