Highlights
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
Customer Care
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740219
- 0141-2740292
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
- dir-sipf-rj@nic.in
- add.gis.sipf@rajasthan.gov.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 14/11/1996. |
लाभ |
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नोडल विभाग | राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 14/11/1996 को की गई थी ।
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) राजस्थान जयपुर द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना का मूल लक्ष्य छात्र की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर अभिभावकों या संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना है।
- इस योजना में केवल वही अध्ययनरत छात्र शामिल होंगे जो राज्य में किसी भी राजकीय विद्यालय में नामांकित होंगे।
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- राजस्थान राज्य के मूल निवासि।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
- राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
- योजना में पॉलिसि अवधि के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 100 % बीमाधन से अधिक लाभ देय नहीं होगा।
- योजना राज्य के समस्त निजी विद्यालयों , राजकीय एवं निजी महाविधालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है।
- बीमित विद्यार्थी की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा पॉलिसि में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसि के प्रभावी रहने की अवस्था में भारत में किसी
भी स्थान और समय पर दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय है। - इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि अन्य किसी भी विधि विधान के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
- विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये दावों का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जायेगा।
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
क्र. स. | वर्ग | नर्सरी से आठवीं तक | 9वीं से 12वीं | राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय , तकनीकी एवं उच्च शिक्षा |
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1 | दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
2 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर |
50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
3 | दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 |
4 | उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में। |
50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
5 | आंशिक क्षति की दशा में :- | |||
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :- | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 | |
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :- | 20,000 | 40,000 | 80,000 | |
हाथ के अंगूठे की क्षति:- | 12,500 | 25,000 | 50,000 | |
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 4,000 | 8,000 | 16,000 | |
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 2,000 | 4,000 | 8,000 | |
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) | 2500 | 5,000 | 10,000 | |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) |
500 | 1,000 | 2,000 | |
6 | जलने के कारण क्षति :- | |||
सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 | |
सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर | 20,000 | 40,000 | 80,000 | |
सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर | 15,000 | 30,000 | 60,000 | |
7 | दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है। |
5,000 | 10,000 | 20,000 |
पात्रता
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- राजस्थान राज्य के मूल निवासि।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
- राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बीमा क्लेम प्रपत्र।
- दावा निर्धारित प्रपत्र।
- एफआईआर की प्रति।
- संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र।
- स्कूल द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा फीस चालान की कॉपी।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राएं निमिन्लिखित शिक्षा स्थान द्वारा स्वतः नामांकन हो जाएगे :-
- राजकीय विद्यालय।
- राजकीय/निजी महाविधालय।
- विशवविद्यालय।
- तकनीकी एवं उच्च शिक्षा।
- इसके पश्चात् छात्र छात्राएं राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
दावे की प्रक्रिया
- आवेदक को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय पर जाकर आवेदन करना होगा।
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का दावा प्रपत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् दावा प्रपत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- उसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज़ों को दावा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दें :-
- मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल मृत्यु की स्थिति में)।
- चिक्त्सिक का प्रमाण पत्र।
- दवाइयों/ जाँच के मूल बिल।
- चिकित्सालय का डिस्चार्ज टिकिट।
- सब जानकारी भरने के बाद दावा प्रपत्र को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा।
- दावा दर्ज़ हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे की जांच की जाएगी।
- दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता द्वारा आवेदक के बैंक खाते में बीमा की राशि जमा करा दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740219
- 0141-2740292
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
- dir-sipf-rj@nic.in
- add.gis.sipf@rajasthan.gov.in
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग पता :-
2-2 , बीमा भवन, सवाई जयसिंह
हाईवे, बनीपार्क, जयपुर - 302006
Scheme Forum
Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Rajasthan Chief Minister Ayushman Arogya Scheme | Rajasthan | |
2 | Rajasthan Chief Minister Ayushman Accidental Insurance Scheme | Rajasthan | |
3 | Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana | Rajasthan | |
4 | राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना | Rajasthan |
Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | CENTRAL GOVT | |
2 | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | CENTRAL GOVT |
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Comments
very less amount is giving…
very less amount is giving the government in exchange of someone;s life
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