
Highlights
- आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
- यह राशि लाभार्थी को सीधा उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।
Website
Customer Care
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। |
लाभ | प्रत्येक माह 1100 रूपए की आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार के विधवा महिलाए। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- बिहार सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओ के लिए "लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुरक्षा योजना" शुरू की है।
- इस योजना का संचालन बिहार के समाज कलयाण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को पेंशन रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओ को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
- पहले यह राशि 400 रूपए प्रति माह थी, जिसमे राज्य सरकार ने हाल ही में बढ़ोतरी की है।
- लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही विधवा महिलाओ को प्राप्त होगा जो बीपीएल परिवार से होंगी।
- इसके अतिरिक्त महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 60,000 रूपए से कम होनी चाहिए।
- ऐसी महिला जिन्हे राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- पात्र महिलाए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
- इस योजना के अतिरिक्त सरकार राज्य में अन्य पेंशन योजना भी चला रही है जिसका लाभ लाखो नागरिको को मिल रहा है; जैसे
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता।
- आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
- यह राशि लाभार्थी को सीधा उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।
पात्रता की शर्तें
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- महिला बिहार की स्थायी निवासी और विधवा हो।
- महिला बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार से हो।
- आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000 या उससे कम हो।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से जमा कर सकते है।
- ऑफलाइन आवेदन नजदीकी आरटीपीएस काउंटर से कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाए।
- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा, जिसमें आपको योजना के नाम का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दे।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
- इसके लिए कर्यालय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- प्राप्त आवेदन में सभी विवरण दर्ज करे।
- आवेदन पत्र के सभी अवश्यक दस्तावेज को संलग्न करके आरटीपीएस काउंटर में जमा कर दे।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में प्रत्येक माह हस्तांतरित की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क कैसे करे
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
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