बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

Submitted by vishaka on Wed, 03/09/2025 - 12:13
बिहार CM
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लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इमेज
Highlights
  • आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
  • यह राशि लाभार्थी को सीधा उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।
Customer Care
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2217244
    • 0612-2217239
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secysw-bih@nic.in
    • swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
लाभप्रत्येक माह 1100 रूपए की आर्थिक सहायता।
लाभार्थीराज्य के बीपीएल परिवार के विधवा महिलाए।
नोडल विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • बिहार सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओ के लिए "लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुरक्षा योजना" शुरू की है।
  • इस योजना का संचालन बिहार के समाज कलयाण विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को पेंशन रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओ को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
  • पहले यह राशि 400 रूपए प्रति माह थी, जिसमे राज्य सरकार ने हाल ही में बढ़ोतरी की है।
  • लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही विधवा महिलाओ को प्राप्त होगा जो बीपीएल परिवार से होंगी।
  • इसके अतिरिक्त महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 60,000 रूपए से कम होनी चाहिए।
  • ऐसी महिला जिन्हे राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • पात्र महिलाए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • इस योजना के अतिरिक्त सरकार राज्य में अन्य पेंशन योजना भी चला रही है जिसका लाभ लाखो नागरिको को मिल रहा है; जैसे

Bihar Lakshmibai Social Security Pension Details

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता।
  • आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी को प्रत्येक माह 1100 रूपए की राशि दी जाएगी।
  • यह राशि लाभार्थी को सीधा उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।

पात्रता की शर्तें

  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • महिला बिहार की स्थायी निवासी और विधवा हो।
    • महिला बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार से हो।
    • आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
    • परिवार की वार्षिक आय 60,000 या उससे कम हो।
    • इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से जमा कर सकते है।
  • ऑफलाइन आवेदन नजदीकी आरटीपीएस काउंटर से कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाए।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा, जिसमें आपको योजना के नाम का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दे।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
  • इसके लिए कर्यालय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • प्राप्त आवेदन में सभी विवरण दर्ज करे।
  • आवेदन पत्र के सभी अवश्यक दस्तावेज को संलग्न करके आरटीपीएस काउंटर में जमा कर दे।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में प्रत्येक माह हस्तांतरित की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2217244
    • 0612-2217239
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secysw-bih@nic.in
    • swbihar@gmail.com
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015

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