Highlights
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
Website
Customer Care
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना। |
लाभार्थी | किसी भी आय एवं आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति। |
लाभ |
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नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के नि:शक्त वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसी भी आय एवं आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति।
- दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- यह योजना राज्य सरकार के द्वारा विकसित और समर्थित किए जाने वाले नि:शक्तता वर्ग को आर्थिक मदद प्रदान करने से उनके विकास में मदद करती है।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
- पात्र व्यक्ति बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसी भी आय एवं आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति।
- दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- आवेदक का विकलांगता प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा कर सकता है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको योजना के नाम का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाती है।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
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