Highlights
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
- किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
- पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
Website
Customer Care
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162
- 0177-2830618
- 1800-180-1551
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2016-17. |
लाभ |
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नोडल विभाग | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का संचालन किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई है :-
- मुख्य रूप से बंदरों और जंगली जानवरों के हमले से फसल की संरक्षण के लिए।
- सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा से व ओलावृष्टि से बचाने के लिए।
- यह योजना किसानों को नए उत्पादकता प्रोत्साहन एवं तकनीकों के उपयोग से अधिक उत्पादन दर्शाने की सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें उनकी खेती से अधिक लाभ प्राप्त होता है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
- किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
- पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कृषकों को सौर फेंसिंग लगाने पर 80% अनुदान प्रदान करती है और समूह आधारित सौर फेंसिंग लगाने पर 85% अनुदान।
- किसानों को एन्टी-हेल नेटस की खरीद के लिए 80% अनुदान पर अधिकतम 5 हजार वर्ग मीटर तक का लाभ।
- पॉली हाउस स्थापित करने के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले क्षति के बाद, किसानों को पॉली शीट के बदले के लिए 70% अनुदान।
पात्रता
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- भूमि सम्बंधित दस्तावेज़।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना लॉगिन।
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।
सम्पर्क करने का विवरण
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162
- 0177-2830618
- 1800-180-1551
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
- कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश पता :-
कृषि निदेशालय कृषि भवन, बोइलागंज
शिमला - 171005 हिमाचल प्रदेश
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना | Himachal Pradesh | |
2 | हिमाचल प्रदेश बालिका जन्म उपहार योजना | Himachal Pradesh | |
3 | Himachal Pradesh Mukhyamantri Sahara Yojana | Himachal Pradesh | |
4 | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री एक बीघा योजना | Himachal Pradesh | |
5 | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना | Himachal Pradesh | |
6 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना | Himachal Pradesh | |
7 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना | Himachal Pradesh | |
8 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना | Himachal Pradesh | |
9 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना | Himachal Pradesh | |
10 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना | Himachal Pradesh | |
11 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना | Himachal Pradesh | |
12 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना | Himachal Pradesh | |
13 | हिमाचल प्रदेश महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना | Himachal Pradesh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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Mrida apradn
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