हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
Scheme Open
(link is external)
Highlights
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।
Customer Care
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना।
लाभ निर्माण श्रमिक महिला/ पुरुष को बच्चे के जन्म के उपरान्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक पुरुष एवं महिला।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।(link is external)
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बच्चे के जन्म पर माता तथा बच्चे को पौष्टिक आहार तथा देखभाल की आवश्यकता होती है।
  • निर्माण श्रमिक की अधिक आय नहीं होने के कारण वह अपने बच्चे को अच्छा आहार नहीं दे पाते।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति के समय कठिनाइयों का समना करना पढ़ता है।
  • इन्ही सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को बच्चे के जन्म के उपरान्त पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।
  • हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग(link is external) के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड(link is external) द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म पर अथवा प्रसव की अवधि के समय दी जाएगी।
  • गर्भावस्था के समय महिला काम पर नहीं जा पाती जिसके कारण उन्हें वेतन का नुकसान होता।
  • निर्माण श्रमिक महिला का मुकसान नहीं हो इसलिए उन्हें दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर से 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक यानि प्रतियेक प्रसव के जन्म पर 6,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरान्त 1,000/-रुपए की वित्तीय सहायता पितृत्व सुविधा हेतु दी जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जिनकी बोर्ड में सदयस्ता 2 माह से कम है वह पात्र नहीं है।
  • आवेदक को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ निम्लिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पुरुष/ महिला पंजीकृत होने चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में 2 माह से पंजीकृत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) के माध्यम से आवेदन करके मातृत्व/ पितृत्व सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र (link is external)हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल(link is external) में उपलब्ध है।
  • आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल में अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा ।
  • आवेदन करने के लिए निर्माण श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को डालना होगा।
  • आवेदक को योजनाओ की सूची में से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा का लाभ उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना Himachal Pradesh
2 हिमाचल प्रदेश बालिका जन्म उपहार योजना Himachal Pradesh
3 Himachal Pradesh Mukhyamantri Sahara Yojana Himachal Pradesh
4 हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री एक बीघा योजना Himachal Pradesh
5 हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना Himachal Pradesh
6 हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना Himachal Pradesh
7 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना Himachal Pradesh
8 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना Himachal Pradesh
9 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना Himachal Pradesh
10 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना Himachal Pradesh
11 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना Himachal Pradesh
12 हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक के मंदबुद्धि और अपंग बच्चो के लिए सहायता योजना Himachal Pradesh
13 हिमाचल प्रदेश महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना Himachal Pradesh

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

Add new comment

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.