Highlights
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन 65 वर्ष पूर्ण होने के पर निर्माण श्रमिक को दी जाएगी।
- पेंशनभोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के बाद उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह या उनकी पेंशन का 50% दिया जाएगा।
Website
Customer Care
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
लाभ | प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध निर्माण श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- वृद्ध अवस्था में शरीर में काम करने की अधिक शमता नहीं रहती है।
- निर्माण श्रमिक का कार्य बहुत परिश्रम से भरा हुआ होता है जिसके कारण वृद्ध अवस्था में इतनी शमता नहीं रहती की वह कार्य कर सके।
- काम नहीं करने के कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं रहता जिसके कारण उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के बाद वृद्ध अवस्था में उनके पति/ पत्नी जीवन अच्छे से जी नहीं पाते।
- इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को वृद्धावस्था में पेंशन की सुवधा प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक की 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निर्माण श्रमिक को पेंशन 1,500/-रुपए प्रति माह बढ़ा कर दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पुनः आवेदन करना होगा।
- पेंशन भोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन या उनकी पेंशन का 50% योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की सुविधा हेतु आवेदन कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन की सुविधा प्रति माह पर नहीं 6 माह के आधार पर दी जाएगी तथा हर 6 महीने के बाद निर्माण श्रमिक को जीवित होने से संबंधी प्रमाण पत्र को जमा करना होगा।
- पेंशनभोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद निर्माण श्रमिक के पति/ पत्नी को योजना के अंतर्गत उनकी आधी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
- निर्माण श्रमिक के पति/ पत्नी को निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की तिथि से 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी सुविधा केंद्र में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को एजेंट की सहायता से भर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर में जा कर भी भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी:-
- लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन की राशि दी जाएगी :-
आयु पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह। 65 वर्ष पूर्ण होने पर 1,500/-रुपए प्रति माह।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह या उनकी पेंशन का 50% दिया जाएगा।
- लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन की राशि दी जाएगी :-
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी पात्र होंगे।
- आवेदक किसी अन्य विभाग के अंतर्गत वृद्ध पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके पति/ पति द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र(65 वर्ष पूर्ण होने पर)।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र(मृत्यु की दशा में)।
- पति/ पत्नी होने का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में जा कर भर सकते है:-
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- आवेदक आवेदन पत्र को एजेंट की सहायता से केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के पूर्ण होने के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी वृद्ध निर्माण श्रमिक को पेंशन की राशि उनके दिए गए बैंक खाते में 6 माह के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- 6 माह पुरे होने पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण प्रदान करना होगा।
- पात्र लाभार्थी के 65 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय पेंशन प्राप्त करने से संबंधी प्रमाण पत्र को उपलोड करना अनिवार्य है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी द्वारा योजना के अंतगर्त आवेदन किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Uttarakhand Pension Scheme | Uttarakhand | |
2 | Uttarakhand Old Age Pension Scheme | Uttarakhand | |
3 | Uttarakhand Widow Pension Scheme | Uttarakhand | |
4 | Uttarakhand Disability Pension Scheme | Uttarakhand | |
5 | Uttarakhand Farmer Pension Scheme | Uttarakhand | |
6 | उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना | Uttarakhand | |
7 | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना | Uttarakhand | |
8 | Uttarakhand Teelu Rauteli Special Pension Scheme | Uttarakhand |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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