उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
Scheme Open
Highlights
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन 65 वर्ष पूर्ण होने के पर निर्माण श्रमिक को दी जाएगी।
    • पेंशनभोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के बाद उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह या उनकी पेंशन का 50% दिया जाएगा।
Customer Care
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना।
लाभ प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के वृद्ध निर्माण श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • वृद्ध अवस्था में शरीर में काम करने की अधिक शमता नहीं रहती है।
  • निर्माण श्रमिक का कार्य बहुत परिश्रम से भरा हुआ होता है जिसके कारण वृद्ध अवस्था में इतनी शमता नहीं रहती की वह कार्य कर सके।
  • काम नहीं करने के कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं रहता जिसके कारण उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के बाद वृद्ध अवस्था में उनके पति/ पत्नी जीवन अच्छे से जी नहीं पाते।
  • इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को वृद्धावस्था में पेंशन की सुवधा प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक की 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निर्माण श्रमिक को पेंशन 1,500/-रुपए प्रति माह बढ़ा कर दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पुनः आवेदन करना होगा।
  • पेंशन भोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन या उनकी पेंशन का 50% योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।
  • बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की सुविधा हेतु आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन की सुविधा प्रति माह पर नहीं 6 माह के आधार पर दी जाएगी तथा हर 6 महीने के बाद निर्माण श्रमिक को जीवित होने से संबंधी प्रमाण पत्र को जमा करना होगा।
  • पेंशनभोगी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद निर्माण श्रमिक के पति/ पत्नी को योजना के अंतर्गत उनकी आधी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
  • निर्माण श्रमिक के पति/ पत्नी को निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की तिथि से 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी सुविधा केंद्र में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को एजेंट की सहायता से भर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर में जा कर भी भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी:-
    • लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन की राशि दी जाएगी :-
      आयु पेंशन
      60 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह।
      65 वर्ष पूर्ण होने पर 1,500/-रुपए प्रति माह।
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी को 500/-रुपए प्रति माह या उनकी पेंशन का 50% दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी पात्र होंगे।
  • आवेदक किसी अन्य विभाग के अंतर्गत वृद्ध पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके पति/ पति द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र(65 वर्ष पूर्ण होने पर)।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र(मृत्यु की दशा में)।
    • पति/ पत्नी होने का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में जा कर भर सकते है:-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • आवेदक आवेदन पत्र को एजेंट की सहायता से केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के पूर्ण होने के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी वृद्ध निर्माण श्रमिक को पेंशन की राशि उनके दिए गए बैंक खाते में 6 माह के आधार पर प्रदान की जाएगी।
  • 6 माह पुरे होने पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण प्रदान करना होगा।
  • पात्र लाभार्थी के 65 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन करते समय पेंशन प्राप्त करने से संबंधी प्रमाण पत्र को उपलोड करना अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके पति/ पत्नी द्वारा योजना के अंतगर्त आवेदन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.

Matching schemes for sector: Pension

Sno CM Scheme Govt
1 Atal Pension Yojana (APY) CENTRAL GOVT
2 National Pension System CENTRAL GOVT
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) CENTRAL GOVT
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana CENTRAL GOVT
5 NPS Vatsalya Scheme CENTRAL GOVT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format