हाइलाइट
              - राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
	  
- राज्य के सभी श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वालो) को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
 - इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालो को 2000 रूपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।
 - यह पेंशन योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को उनके 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात दी जाएगी।
 - योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी को उनके बुढ़ापे में सशक्त बनाना है।
 
 
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              - राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन: 0141-5111007
 -  राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पडेस्क: ssp-rj@nic.in
 
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			 योजना का अवलोकन 
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|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना | 
| आरंभ वर्ष | 2024. | 
| लाभ | 2000 रूपए की मासिक पेंशन। | 
| लाभार्थी | राज्य के श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स। | 
| नोडल विभाग | सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, राजस्थान। | 
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। | 
| आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन द्वारा स्वीकारे जाएंगे। | 
योजना के बारे मे
- राजस्थान में सत्ता में वापसी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया।
 - बजट को सरकार की उपमुख्यमंत्री एवं वित् मंत्री, श्रीमती दिया कुमारी जी ने पेश किया।
 - बजट के दौरान उन्होंने राज्य के हितो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले से चली आ रही योजनाओ के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया।
 - वही साथ ही राज्य के प्रत्येक वर्ग को अग्रसित करने हेतु कई नई कल्याणकारी योजनाओ का भी प्रस्ताव रखा।
 - अपने भाषण के दौरान उन्होंने राज्य के श्रमिकों, लोक कलाकारों तथा रेहड़ी पटरी पर काम करने वालो को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया।
 - उन्होंने कहा की राज्य सरकार इन श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों द्वारा सामना की जाने वाले कठिनाइयों तथा भविष्य में होने वाली परेशानियों से परिचित है।
 - इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान सरकार इन लाभार्थियों के लिए अपने बजट में एक नई पेंशन योजना को लागु करने की घोषणा की है।
 - इस योजना का नाम है, "राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना"।
 - इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी श्रमिकों, लोक कलाकारों, एवं स्ट्रीट वेंडरों को प्रतिमाह 2000 रूपए की पेंशन दी जाएगी।
 - राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लाभार्थी ही ले सकेंगे।
 - योजना के लिए पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जमा करना होगा।
 - योजना स्वरुप आवेदक को 60 रूपए से 100 रूपए तक का मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
 - लगभग 400 रूपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 - आवेदक के 60 वर्ष पूरे होने के उपरान्त, 2000 रूपए की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
 - यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन' के अतिरिक्त होगी।
 - विश्वकर्मा पेंशन योजना, राजस्थान को कुशलता पूर्वक लागू करने हेतु, सरकार द्वारा बजट में 350 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
 - राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना के दिशानिर्देश, आवेदन का स्वरुप, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां योजना के लागू उपरांत उपलब्ध करवाई जाएगी।
 
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
	  
- राज्य के सभी श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वालो) को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
 - इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालो को 2000 रूपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।
 - यह पेंशन योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को उनके 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात दी जाएगी।
 - योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी को उनके बुढ़ापे में सशक्त बनाना है।
 
 
पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना होगा: -
- लाभार्थी राज्य का स्थायी निवासी हो।
 - स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो (स्ट्रीट वेंडर्स के लिए)
 - राजस्थान श्रमिक विभाग में रजिस्टर्ड हो (श्रमिकों के लिए)
 - योजना के लिए आवदेक की आयु 18-45 वर्ष होनी चाहिए।
 
 
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन के समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- आधार कार्ड।
 - निवास प्रमाण पत्र।
 - नवीतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
 - स्ट्रीट वेंडर कार्ड (यदि लागु हो)
 - श्रमिक कार्ड (यदि लागु हो)
 - बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
 - मोबाइल नंबर।
 - राशन कार्ड।
 
 
आवेदन की प्रक्रिया
- राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना का प्रस्ताव सरकार ने अपने 2024-25 के भाषण के दौरान रखा।
 - योजना का लाभ केवल राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिक, लोक कलाकार, तथा स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा।
 - विष्वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन सरकार द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
 - आवेदक को योजना के आवेदन में अपना विवरण दर्ज करके अपने जरूर दस्तवेज संलग्न करने होंगे।
 - आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत लाभार्थी इस योजना के तहत प्रतिमाह 60 रूपए से 100 रूपए तक का प्रीमियम देना होगा।
 - योजना का स्वरूप तैयार होने पर इसको पारित कर दिया जाएगा।
 - जिसके सन्दर्भ में सरकार द्वारा जरूरी दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।
 - जिसमे राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना सम्बंधित तमाम जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
 
महत्वपूर्ण लिंक
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट।
 - श्रम विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट।
 
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन: 0141-5111007
 -  राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पडेस्क: ssp-rj@nic.in
 
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