राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
    • राज्य के सभी श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वालो) को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
    • इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालो को 2000 रूपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।
    • यह पेंशन योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को उनके 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात दी जाएगी।
    • योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी को उनके बुढ़ापे में सशक्त बनाना है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन: 0141-5111007
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पडेस्क: ssp-rj@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना
आरंभ वर्ष 2024.
लाभ 2000 रूपए की मासिक पेंशन।
लाभार्थी राज्य के श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स।
नोडल विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, राजस्थान।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन द्वारा स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान में सत्ता में वापसी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया।
  • बजट को सरकार की उपमुख्यमंत्री एवं वित् मंत्री, श्रीमती दिया कुमारी जी ने पेश किया।
  • बजट के दौरान उन्होंने राज्य के हितो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले से चली आ रही योजनाओ के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया।
  • वही साथ ही राज्य के प्रत्येक वर्ग को अग्रसित करने हेतु कई नई कल्याणकारी योजनाओ का भी प्रस्ताव रखा।
  • अपने भाषण के दौरान उन्होंने राज्य के श्रमिकों, लोक कलाकारों तथा रेहड़ी पटरी पर काम करने वालो को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया।
  • उन्होंने कहा की राज्य सरकार इन श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों द्वारा सामना की जाने वाले कठिनाइयों तथा भविष्य में होने वाली परेशानियों से परिचित है।
  • इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान सरकार इन लाभार्थियों के लिए अपने बजट में एक नई पेंशन योजना को लागु करने की घोषणा की है।
  • इस योजना का नाम है, "राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना"।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी श्रमिकों, लोक कलाकारों, एवं स्ट्रीट वेंडरों को प्रतिमाह 2000 रूपए की पेंशन दी जाएगी।
  • राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लाभार्थी ही ले सकेंगे।
  • योजना के लिए पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जमा करना होगा।
  • योजना स्वरुप आवेदक को 60 रूपए से 100 रूपए तक का मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • लगभग 400 रूपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • आवेदक के 60 वर्ष पूरे होने के उपरान्त, 2000 रूपए की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन' के अतिरिक्त होगी।
  • विश्वकर्मा पेंशन योजना, राजस्थान को कुशलता पूर्वक लागू करने हेतु, सरकार द्वारा बजट में 350 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
  • राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना के दिशानिर्देश, आवेदन का स्वरुप, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां योजना के लागू उपरांत उपलब्ध करवाई जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
    • राज्य के सभी श्रमिक, लोक कलाकार, और स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वालो) को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
    • इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालो को 2000 रूपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।
    • यह पेंशन योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को उनके 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात दी जाएगी।
    • योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी को उनके बुढ़ापे में सशक्त बनाना है।

पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना होगा: -
    • लाभार्थी राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो (स्ट्रीट वेंडर्स के लिए)
    • राजस्थान श्रमिक विभाग में रजिस्टर्ड हो (श्रमिकों के लिए)
    • योजना के लिए आवदेक की आयु 18-45 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन के समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • नवीतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • स्ट्रीट वेंडर कार्ड (यदि लागु हो)
    • श्रमिक कार्ड (यदि लागु हो)
    • बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
    • मोबाइल नंबर।
    • राशन कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

  • राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना का प्रस्ताव सरकार ने अपने 2024-25 के भाषण के दौरान रखा।
  • योजना का लाभ केवल राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिक, लोक कलाकार, तथा स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा।
  • विष्वकर्मा पेंशन योजना के आवेदन सरकार द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
  • आवेदक को योजना के आवेदन में अपना विवरण दर्ज करके अपने जरूर दस्तवेज संलग्न करने होंगे।
  • आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत लाभार्थी इस योजना के तहत प्रतिमाह 60 रूपए से 100 रूपए तक का प्रीमियम देना होगा।
  • योजना का स्वरूप तैयार होने पर इसको पारित कर दिया जाएगा।
  • जिसके सन्दर्भ में सरकार द्वारा जरूरी दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।
  • जिसमे राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना सम्बंधित तमाम जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन: 0141-5111007
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पडेस्क: ssp-rj@nic.in
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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