हाइलाइट
- इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रति माह 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को प्रति माह 1500/- रुपये पेंशन दी जाएगी।
- पेंशन अभिदाता का जितना अंशदान होगा केंद्र सरकार द्वारा भी उतनी राशि का योगदान किया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 1800180155
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 180030003468
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support@csc.gov.in
- कॉमन सर्विस सेंटर हेल्पलाइन नंबर:-
- 18001213468
- 011-49754924
- कॉमन सर्विस सेंटर हेल्पडेस्क ईमेल:- helpdesk@csc.gov.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। |
आरंभ वर्ष | 9 अगस्त 2019 |
योजना का प्रकार | किसानों के लिए पेंशन योजना। |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान। |
लाभ |
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नोडल मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। |
आधिकारिक वेबसाइट | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी पेंशन योजना है।
- इसका नोडल विभाग कृषि विभाग है।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू करने का उद्येश्य छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति महीना 3000/- रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन कर सकते है।
- योजना के अंतरगर्त नामांकन के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जिन किसानो के पास 2 हेक्टर खेती योग्य भूमि है वे किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- यदि 60 वर्ष के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी का नामांकन इस योजना के तहत नहीं हुआ है तो उसे प्रति महा 1500/- रुपये पेंशन दी जाएगी।
- योजना के लिए नामांकन करते समय लाभार्थी की जो आयु होंगी उसी के आधार पर लाभार्थी और सरकार द्वारा अंशदान की राशि दी जायगी।
- नीचे दिए गए चार्ट में किसान और सरकार द्वारा कितना योगदान किया जाएगा वह दर्शाया गया है :-
प्रवेश आयु (साल) पेंशन
आयु (वर्ष)सदस्य का
योगदान
(महीने के)केंद्र सरकार का
योगदान
(महीने के)कुल योगदान
(महीने के)18 60 55/- रुपये 55/- रुपये 110/- रुपये 19 60 58/- रुपये 58/- रुपये 116/- रुपये 20 60 61/- रुपये 61/- रुपये 122/- रुपये 21 60 64/- रुपये 64/- रुपये 128/- रुपये 22 60 68/- रुपये 68/- रुपये 136/- रुपये 23 60 72/- रुपये 72/- रुपये 144/- रुपये 24 60 76/- रुपये 76/- रुपये 152/- रुपये 25 60 80/- रुपये 80/- रुपये 160/- रुपये 26 60 85/- रुपये 85/- रुपये 170/- रुपये 27 60 90/- रुपये 90/- रुपये 180/- रुपये 28 60 95/- रुपये 95/- रुपये 190/- रुपये 29 60 100/- रुपये 100/- रुपये 200/- रुपये 30 60 105/- रुपये 105/- रुपये 210/- रुपये 31 60 110/- रुपये 110/- रुपये 220/- रुपये 32 60 120/- रुपये 120/- रुपये 240/- रुपये 33 60 130/- रुपये 130/- रुपये 260/- रुपये 34 60 140/- रुपये 140/- रुपये 280/- रुपये 35 60 150/- रुपये 150/- रुपये 300/- रुपये 36 60 160/- रुपये 160/- रुपये 320/- रुपये 37 60 170/- रुपये 170/- रुपये 340/- रुपये 38 60 180/- रुपये 180/- रुपये 360/- रुपये 39 60 190/- रुपये 190/- रुपये 380/- रुपये 40 60 200/- रुपये 200/- रुपये 400/- रुपये - प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंशदान के लिए किसान अपने पीएम-किसान के अंतरगर्त मिले लाभ का भी उपयोग कर सकता है।
- और इसके लिए लाभार्थी को CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर हस्ताक्षरित एनरोलमेंट-कम-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म जमा करना होगा।
- यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को जारी रख सकती है या फिर अंशदान की राशि पेंशन निधि या बचत बैंक ब्याज दर से लेकर योजना से निकास कर सकती है।
- यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है और उसका कोई जीवनसाथी नहीं है तो उसके अंशदान की राशि पेंशन निधि या बचत बैंक ब्याज दर से उसके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
- नामांकन करते समय लाभार्थी के द्वारा नामांकित व्यक्ति को चुना जाएगा और यदि उसे कभी कभी चुने हुए नामांकित को बदलना है तो उसे CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर ये बदलाव कराना होगा।
- किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद कुल अंशदान राशि को पेंशन निधि में स्थानांतरण कर दिया जाता है।
- जो किसान इस योजना के लिए पात्र है और योजना के लिए नामांकन करना चाहते है वे सभी किसी भी नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर या फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी कभी भी CSC केंद्र जाकर अपने आवेदन और बैंक खाते विवरण में बदलाव कर सकता है , इसके लिए उसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नंबरऔर आधार कार्ड की आव्यशकता होगी।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) के द्वारा किसानो के प्रमाणपत्रो की पुष्टि की जाएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे:-
- इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रति माह 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
- इस योजना के आवेदन के लिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अलग अलग पंजीकरण कर सकते है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को प्रति माह 1500/- रुपये पेंशन दी जाएगी।
- यह तभी दी जाएगी यदि लाभार्थी के जीवनसाथी का नामांकन योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है।
- पेंशन अभिदाता का जितना अंशदान होगा केंद्र सरकार द्वारा भी उतनी राशि का योगदान किया जायेगा।
- किसान कभी भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से निकास कर सकते है।
- यदि कोई किसान 10 वर्ष से पहले योजना से निकास करता है तो उसको केवल उसके द्वारा किया गया योगदान और सेविंग बैंक खाते के दर से ब्याज दय होगा।
- यदि कोई किसान 10 वर्ष के बाद योजना से निकास करता है तो उसे केवल उसके द्वारा किये गए अंशदान के साथ साथ सेविंग बैंक खाते के दर से ब्याज या पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज दय होगा।
- सेविंग बैंक खाते के दर से ब्याज या पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज दोनों में से जो भी अधिक होगा वह लाभार्थी को उसके अंशदान के साथ दिया जाएगा।
- यदि किसान 60 वर्ष की आयु से पहले ही स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसकी पत्नी योजना को जारी रख सकती है या फिर अंशदान की राशि पेंशन निधि या बचत बैंक ब्याज दर से लेकर योजना से निकास कर सकती है।
- यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को जारी रख सकती है या फिर अंशदान की राशि पेंशन निधि या बचत बैंक ब्याज दर से लेकर योजना से निकास कर सकती है।
- यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है और उसका कोई जीवनसाथी नहीं है तो उसके अंशदान की राशि पेंशन निधि या बचत बैंक ब्याज दर से उसके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
- यदि कोई लाभार्थी असंगठित से संगठित क्षेत्र में कार्य शुरू कर देता है तो वह योजना को जारी भी रख सकता है परन्तु सरकार द्वारा जो योगदान दिया जाता है वो भी लाभार्थी को ही अदा करना होगा।
- लाभार्थी के पास दूसरा विकल्प ये है की वह अभी तक की अपनी अंशदान राशि को निकाल कर योजना से निकास कर सकता है।
पात्रता
- केवल किसान ही इस योजना के अंतरगर्त लाभ लेने के लिए योग्य है।
- छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
- किसानो की आयु 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के तहत होनी चाहिए।
- इस योजना के लाभ के पात्र वे किसान होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि होगी।
- जो किसान बहिष्करण मानदंड के दायरे में आते है वे इस योजना के आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
योजना के अंतर्गत बहिष्करण/किसान जो योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते
- ऐसे छोटे और सीमांत किसान जिन्होंने पहले भी अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ लिया हो।
- वे किसान जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकित हैं।
- इस योजना के तहत निम्नलिखित उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते है :-
- संस्थागत जमींदार।
- पूर्व या वर्तमान मंत्री।
- वे लोग जिन्होंने पिछले साल आयकर दिया है।
- सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
- संवैधानिक पद के पूर्व/वर्तमान धारक।
- ऐसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हो जैसे की डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आव्यशक है:-
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- बचत बैंक या पीएम किसान खाता विवरण।
- मासिक योगदान ऑटो डेबिट सुविधा के लिए आवेदकों को सहमति पत्र के साथ स्व-प्रमाणित जमा करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
- लाभार्थी योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से आवेदन कर सकते है:-
- कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल से।
कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन
- जो किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है वे सभी अपने नजदीकी CSC केंद्र जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाते की पासबुक और आधार कार्ड होना जरुरी है।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा किसानो की निम्नलिखित जानकारी की जांच की जाएगी और आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा :-
- आधार कार्ड।
- किसान का नाम।
- किसान का बचत बैंक खाता क्रमांक।
- बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक पासबुक या चेक बुक या बैंक विवरण की प्रति।
- आईएफएससी/एमआईसीआर कोड।
- मोबाइल नंबर।
- जन्म की तारीख।
- जीवनसाथी और नामांकित व्यक्ति का विवरण।
- आवासीय पता।
- किसान द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया गया होगा उसका सत्यापन ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
- किसान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण और ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म को पूरा करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी।
- आवेदक अपने नामांकन फॉर्म में अपने हस्ताक्षर करके डेटा को प्रमाणित करेंगे।
- लाभार्थी की आयु के आधार पर उसका योजना के तहत योगदान तय किया जाएगा।
- इसके पश्चात आवेदक को अपना योगदान की राशि का भुगतान कैसे करना है उसका चयन करना होगा।
- आवेदक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक में से किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है।
- पहले योगदान की राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कार्ड ऑनलाइन तैयार होगा जिसमे अद्वितीय पेंशन खाता संख्या लिखा होगा।
- इसके बाद पेंशन कार्ड का प्रिंट आउट आवेदक को दे दिया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन
- आवेदक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर "क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ" पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद "स्वयं नामांकन" पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को अपना नाम , ईमेल और OTP भर कर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करना होगा।
- योजना के चयन के बाद आवेदक को अपना आधार कार्ड नंबर भरना होगा और नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा।
- इसके बाद आवेदक को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जरुरी विवरण भरने होंगे:-
- नाम।
- जन्मतिथि।
- लिंग।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य।
- ज़िला।
- गाँव।
- पिन कोड।
- किसान वर्ग।
- इसके बाद "जमा करे " बटन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद बैंक खाते का विवरण भर कर "सत्यापित करें" पर क्लिक करे।
- अब बैंक का नाम, शाखा और खाता संख्या दर्ज करें।
- इसके बाद आवेदक को नामांकित की निम्नलिखित विवरण भरना होगा:- नामांकित व्यक्ति का नाम, नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध, नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति के अभिभावक (यदि नाबालिग हो) और यदि विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम दर्ज करें।
- इसके पश्चात आवेदक को अपना योगदान की राशि का भुगतान कैसे करना है उसका चयन करना होगा।
- आवेदक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक में से किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है।
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करे और आगे बढ़े।
- मैंडेट फॉर्म को क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल ले, उसके बाद आवेदक को अपने हस्ताक्षर करके फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आवेदक का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा।
- सिस्टम से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कार्ड उत्पन्न हो जाएगा जिसे आवेदक डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकता है।
शिकायत निवारण
- यदि किसानो को कोई शिकायत है तो वे राज्य या फिर जिला स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र में जाकर अपनी समस्या का निवारण कर सकते है।
- शिकायत का विवरण करने के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति और एलआईसी प्रतिनिधि होते हैं।
- किसानो ने प्रायोजित बैंकों के लिए जो भी शियाकत की है उसका निवारण 30 दिनों के तहत किया जाएगा।
- निष्पादन, शिकायत निवारण, विवाद समाधान आदि से संबंधित कोई भी शिकायत निवारण के लिए संयुक्त सचिव (किसान कल्याण), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पोर्टल।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) की विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दिशानिर्देश।
- PMKMY सामान्य प्रश्न।
- कॉमन सर्विस सेंटर वेबसाइट।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- पीएम-किसान योजना।
- भारतीय जीवन बीमा निगम।
सम्पर्क करने का विवरण
- किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 1800180155
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 180030003468
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support@csc.gov.in
- कॉमन सर्विस सेंटर हेल्पलाइन नंबर:-
- 18001213468
- 011-49754924
- कॉमन सर्विस सेंटर हेल्पडेस्क ईमेल:- helpdesk@csc.gov.in
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