हाइलाइट
- राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को मो घरा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- 3 लाख रूपए तक का ग्रह ऋण।
- जारी ऋण में 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी।
- एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 10,000/- रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी।
- पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, और लीगल एडवाइस के तहत लगने वाले शुल्क को माफ़ किये जाएंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मो घरा ओडिशा हेल्पलाइन नंबर : - 0674-6817777
- पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - prsec.or@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | ओडिशा मो घरा योजना |
आरंभ वर्ष | 2023 |
लाभ | तीन लाख तक का गृह लोन। प्राप्त लोन पर 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी। एक साल का मोरेटोरियम अवधी। |
लाभार्थी | परिवार जो पीएमएवाई-जी के लाभार्थी न हो। |
नोडल विभाग | ओडिशा पंचायती राज एवं पेयजल विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | ओडिशा मो घरा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- राज्य के ग्रामीण परिवारों को अन्य के साथ मुख्य धारा में जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओ को लागु किया जाता रहा है।
- इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए घर निर्माण हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है "मो घरा ओडिशा योजना"।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले से ही चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को आवास सुविधा दी जाएगी।
- यह योजना को ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया था, पर कुछ शर्तो के साथ।
- इन्ही शर्तो के चलते राज्य में कई ऐसे लाभार्थी है, जिन्हे इस आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों को लाभ देने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 'ओडिशा मो घरा योजना' को राज्य में लागु किया गया।
- घोषित होने के बाद योजना को अन्य नाम जैसे की 'ओडिशा मो घरा स्कीम' या 'मो घरा ओडिशा योजना' से भी जाना जाता है।
- योजना को राज्य में लागू और उसके संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज एवं पेयजल विभाग को सौंपी गई है।
- मो घरा योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु तीन लाख तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
- प्राप्त ऋण में सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति को निर्धारित राशि की सब्सिडी भी दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त इस ऋण को लाभार्थी व्यक्ति दस वर्षो की अवधि के अंदर लौटा सकता है, जिसमे प्रथम वर्ष स्थगन अवधि के रूप में प्राप्त होगी।
- सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि आवास निर्माण की प्रक्रिया खत्म होने पर ही जारी की जाएगी।
- मो घरा योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण चार स्लैब में निम्नलिखित रूप में दिया जाएगा।
- पहले स्लैब में व्यक्ति को 1 लाख का ऋण पर 30,000/- रूपए की सब्सिडी मिलेगी।
- दूसरे स्लैब में 1.5 लाख के ऋण पर 45,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
- तीसरे स्लैब में 2 लाख के ऋण पर 60,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
- चौथे स्लैब में 3 लाख के ऋण पर 60,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
- ऐसे व्यक्ति को एससी/एसटी/या दिव्यांग वर्ग से आते है उन्हें सब्सिडी की राशि में अन्य वर्ग की तुलना में 10,000/- रूपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त आवेदकों को अतिरिक्त लाभ देने हेतु टाइटल डीड को गिरवी रखने में लगने वाले पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी नहीं लिया जाएगा।
- ओडिशा मो घरा योजना का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पीएमएवाई-जी ग्रामीण के तहत पात्र नहीं है और कच्चे मकान में निवास करते है।
- इतना ही नहीं ऐसे परिवार जिन्हे अन्य आवास योजना के तहत पूर्व में 70,000/- से कम का लाभ प्राप्त हुआ है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- मो घरा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जिसके आवेदन पत्र उक्त की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को मो घरा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- 3 लाख रूपए तक का ग्रह ऋण।
- प्राप्त ऋण में सरकार की तरफ से 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी।
- एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 10,000/- रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी।
- पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, और लीगल एडवाइस के तहत लगने वाले शुल्क को माफ़ किये जाएंगे।
ऋण मूल्य सब्सिडी मूल्यअन्य वर्गएससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग1 लाख 30,000/- 40,000/- 1.5 लाख 45,000/- 55,000/- 2 लाख 60,000/- 70,000/- 3 लाख 60,000/- 70,000/-
पात्रता
- ओडिशा मो घरा योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभार्थी न हो।
- कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
- परिवार जिनको किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त न हुआ हो।
- ऐसे परिवार जिनकी आवास योजना के तहत 70,000/- रूपए से कम का लाभ प्राप्त हुआ हो।
- परिवार की मासिक आय 25,000/- से कम हो।
- परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम की सिंचित भूमि या 15 एकड़ से कम की असिंचित भूमि हो।
- सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी पात्र नहीं होंगे।
- व्यक्तिगत उपयोग हेतु चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार पात्र नहीं होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मो घरा ओडिशा के आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज या उनके विवरण की आवश्यकता होगी : -
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- आवेदक का आर.ओ.आर।
- मनरेगा कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी ओडिशा मो घरा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
- ओडिशा मो घरा योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
- वेबसाइट के मुख्य पेज से 'पंजीकरण' के लिंक का चयन करे।
- पंजीकरण के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे।
- विवरण दर्ज करने के पश्चात 'ओटीपी जारी करे' के बटन का चुनाव करे।
- पंजीकरण के बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करके लॉगिन करे।
- आवेदन पत्र में मांगे गए विवरण और दस्तावेज को दर्ज करे।
- आवेदन पत्र जमा करने से पहले उसकी समीक्षा अवश्य से कर ले।
- प्राप्त आवेदनों की सत्यता विभाग द्वारा जाँची जाएगी।
- जांच में सफल आवेदन की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से आवेदक को प्राप्त होगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- मो घरा ओडिशा हेल्पलाइन नंबर : - 0674-6817777
- पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - prsec.or@nic.in
- पंचायती राज एवं पेयजल विभाग,
ओडिशा सरकार, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर
पिन- 751001, ओडिशा, भारत।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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2 | Divyangjan Swavalamban Scheme | केन्द्रीय सरकार | |
3 | जनसमर्थ पोर्टल-क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल | केन्द्रीय सरकार | |
4 | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना | केन्द्रीय सरकार | |
5 | पीएम विश्वकर्मा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
6 | स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना | केन्द्रीय सरकार | |
7 | पीएम विद्यालक्ष्मी योजना | केन्द्रीय सरकार |
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1 | स्वामित्व योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | केन्द्रीय सरकार |
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