ओडिशा मो घरा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Fri, 30/08/2024 - 13:28
उड़ीसा CM
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Odisha Mo Ghara Scheme Logo
हाइलाइट
  • राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को मो घरा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • 3 लाख रूपए तक का ग्रह ऋण।
    • जारी ऋण में 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी।
    • एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 10,000/- रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी।
    • पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, और लीगल एडवाइस के तहत लगने वाले शुल्क को माफ़ किये जाएंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मो घरा ओडिशा हेल्पलाइन नंबर : - 0674-6817777
  • पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - prsec.or@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम ओडिशा मो घरा योजना
आरंभ वर्ष 2023
लाभ तीन लाख तक का गृह लोन।
प्राप्त लोन पर 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी।
एक साल का मोरेटोरियम अवधी।
लाभार्थी परिवार जो पीएमएवाई-जी के लाभार्थी न हो।
नोडल विभाग ओडिशा पंचायती राज एवं पेयजल विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका ओडिशा मो घरा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • राज्य के ग्रामीण परिवारों को अन्य के साथ मुख्य धारा में जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओ को लागु किया जाता रहा है।
  • इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए घर निर्माण हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है "मो घरा ओडिशा योजना"।
  • केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले से ही चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को आवास सुविधा दी जाएगी।
  • यह योजना को ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया था, पर कुछ शर्तो के साथ।
  • इन्ही शर्तो के चलते राज्य में कई ऐसे लाभार्थी है, जिन्हे इस आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।
  • इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों को लाभ देने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 'ओडिशा मो घरा योजना' को राज्य में लागु किया गया।
  • घोषित होने के बाद योजना को अन्य नाम जैसे की 'ओडिशा मो घरा स्कीम' या 'मो घरा ओडिशा योजना' से भी जाना जाता है।
  • योजना को राज्य में लागू और उसके संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज एवं पेयजल विभाग को सौंपी गई है।
  • मो घरा योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु तीन लाख तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
  • प्राप्त ऋण में सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति को निर्धारित राशि की सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत प्राप्त इस ऋण को लाभार्थी व्यक्ति दस वर्षो की अवधि के अंदर लौटा सकता है, जिसमे प्रथम वर्ष स्थगन अवधि के रूप में प्राप्त होगी।
  • सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि आवास निर्माण की प्रक्रिया खत्म होने पर ही जारी की जाएगी।
  • मो घरा योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण चार स्लैब में निम्नलिखित रूप में दिया जाएगा।
    • पहले स्लैब में व्यक्ति को 1 लाख का ऋण पर 30,000/- रूपए की सब्सिडी मिलेगी।
    • दूसरे स्लैब में 1.5 लाख के ऋण पर 45,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
    • तीसरे स्लैब में 2 लाख के ऋण पर 60,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
    • चौथे स्लैब में 3 लाख के ऋण पर 60,000/- हजार की सब्सिडी मिलेगी।
  • ऐसे व्यक्ति को एससी/एसटी/या दिव्यांग वर्ग से आते है उन्हें सब्सिडी की राशि में अन्य वर्ग की तुलना में 10,000/- रूपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त आवेदकों को अतिरिक्त लाभ देने हेतु टाइटल डीड को गिरवी रखने में लगने वाले पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी नहीं लिया जाएगा।
  • ओडिशा मो घरा योजना का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पीएमएवाई-जी ग्रामीण के तहत पात्र नहीं है और कच्चे मकान में निवास करते है।
  • इतना ही नहीं ऐसे परिवार जिन्हे अन्य आवास योजना के तहत पूर्व में 70,000/- से कम का लाभ प्राप्त हुआ है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • मो घरा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जिसके आवेदन पत्र उक्त की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को मो घरा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • 3 लाख रूपए तक का ग्रह ऋण।
    • प्राप्त ऋण में सरकार की तरफ से 70,000/- रूपए तक की सब्सिडी।
    • एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 10,000/- रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी।
    • पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, और लीगल एडवाइस के तहत लगने वाले शुल्क को माफ़ किये जाएंगे।
      ऋण मूल्य
      सब्सिडी मूल्य
      अन्य वर्ग
      एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग
      1 लाख 30,000/- 40,000/-
      1.5 लाख 45,000/- 55,000/-
      2 लाख 60,000/- 70,000/-
      3 लाख 60,000/- 70,000/-

पात्रता

  • ओडिशा मो घरा योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभार्थी न हो।
    • कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
    • परिवार जिनको किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त न हुआ हो।
    • ऐसे परिवार जिनकी आवास योजना के तहत 70,000/- रूपए से कम का लाभ प्राप्त हुआ हो।
    • परिवार की मासिक आय 25,000/- से कम हो।
    • परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम की सिंचित भूमि या 15 एकड़ से कम की असिंचित भूमि हो।
    • सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी पात्र नहीं होंगे।
    • व्यक्तिगत उपयोग हेतु चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार पात्र नहीं होंगे।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मो घरा ओडिशा के आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज या उनके विवरण की आवश्यकता होगी : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
    • आवेदक का आर.ओ.आर।
    • मनरेगा कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी ओडिशा मो घरा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
  • ओडिशा मो घरा योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • वेबसाइट के मुख्य पेज से 'पंजीकरण' के लिंक का चयन करे।
  • पंजीकरण के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे।
    ओडिशा मो घरा पंजीकरण विवरण
  • विवरण दर्ज करने के पश्चात 'ओटीपी जारी करे' के बटन का चुनाव करे।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करके लॉगिन करे।
  • आवेदन पत्र में मांगे गए विवरण और दस्तावेज को दर्ज करे।
  • आवेदन पत्र जमा करने से पहले उसकी समीक्षा अवश्य से कर ले।
  • प्राप्त आवेदनों की सत्यता विभाग द्वारा जाँची जाएगी।
  • जांच में सफल आवेदन की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से आवेदक को प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मो घरा ओडिशा हेल्पलाइन नंबर : - 0674-6817777
  • पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - prsec.or@nic.in
  • पंचायती राज एवं पेयजल विभाग,
    ओडिशा सरकार, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर
    पिन- 751001, ओडिशा, भारत।

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