राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानो को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किया जायेगा :-
    • बिजली के बिल पर 1000/- रूपये प्रति माह का अनुदान। (अधिकतम 12000/- प्रति वर्ष)
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान विद्युत कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर :-
    • 18001806507.
    • 1912.
    • 01412203000. (24x7)
  • राजस्थान विद्युत शिकायत टोल फ्री संख्या :-
    • 18001806127.
    • 18001806045. (8 बजे सुबह से शाम 8 बजे)
  • राजस्थान बिजली व्हाट्सएप नंबर :-
    • 9413359064.
    • 9414037085.
  • राजस्थान बिजली सुरक्षा संबंधी शिकायत संख्या :- 0141 4730700.
  • राजस्थान विद्युत शिकायत एसएमएस करें 57575 और 9414037085 पर।
  • राजस्थान विद्युत ईमेल :- helpdesk@jvvnl.org.
  • राजस्थान विद्युत ईमेल :- cccjdvvnl@gmail.com.
  • राजस्थान विद्युत ईमेल आईडी (नोडल) :- se.mis@rvpn.co.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।
आरंभ होने की तिथि 17 जुलाई 2021.
लाभार्थी सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसान।
लाभ कृषि बिजली बिल पर 1000 रुपए प्रति माह,अधिकतम 12000 रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान।
नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार।
क्रियान्वयन एजेंसी ऊर्जा विभाग राजस्थान।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • किसानो को खेती से जुड़े कई कार्यो में बिजली की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य सरकार किसानो को बिजली कम कीमतों में प्रदान करती है।
  • इसी पहल में 2019 से राजस्थान के किसानो के लिए 5 साल तक बिजली की दरे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
  • किसानो को उपरोक्त सभी सुविधाओं के अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार ने नई योजना "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" को जुलाई 2021 से आरंभ किया है।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऊर्जा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित की जायेगी।
  • इस योजना को प्रदेश में "राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि बिजली पर सब्सिडी योजना" या "राजस्थान कृषि बिजली अनुदान योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
  • राजस्थान सरकार का प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित दर पर कृषि बिजली प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल बनाना है।
  • सरकार अब किसानों को कृषि कार्य के लिए होने वाली बिजली पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अनुदान प्रदान करेगी।
  • राजस्थान सरकार सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसानो को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000/- रुपए का अनुदान प्रदान करेगी।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में दिया जाने वाला अनुदान प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000/- रुपए तक ही सीमित रहेगा।
  • योजना से सामान्य ग्रामीण किसान जिनके पास किसान बिजली कनेक्शन (मीटर्ड एवं फ्लैट रेट) है लाभ ले सकेंगे।
  • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।
  • योजना का लाभ बिलिंग माह मई 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना से किसानो को हर माह के बिजली बिल में राहत मिली है।
  • योजना का लाभ वे ही किसान ले सकेंगे जिनका कोई बिल बकाया न हो।
  • किसान बकाये बिल का भुगतान करने पर अगले माह से योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • किसान को बिजली का बिल समय पर जमा करने पर ही लाभ देय होगा।
  • योजना लागू होने के महीने से पहले की बकाया राशि को सब्सिडी में शामिल नहीं किया जायेगा।
  • यदि किसान विद्युत् चोरी या निगम की संपत्ति के नुकसान का दोषी है तो उसे दोषमुक्त एवं सम्पूर्ण आरोपित राशि जमा करने पर आगामी माह से लाभ देय होगा।
  • किसान का बिजली बिल अगर 1,000/- रुपए से कम आता है, तो बिल राशि एवं सब्सिडी राशि का अंतर किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा।
  • बिजली वितरण कंपनियों की ओर से सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
  • योजना से वर्ष 2021-22 में 12.74 लाख किसान उपभोक्ताओ को इस योजना बिजली बिलो पर 1324 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिला है।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से अक्टूबर 2022 तक 12.79 लाख किसानो को अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिला है तथा 7.70 लाख किसानो को शून्य राशि का बिल जारी किया गया है।
  • अक्टूबर 2022 तक 12.79 लाख किसानो को 766.67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली के बिल पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • किसी भी विद्युत वितरत कंपनी के दफ्तर से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

योजना के तहत लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में लाभार्थी किसानों को निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कृषि कनेक्शन बिजली बिल पर हर महीने 1,000/- रुपए का अनुदान।
    • किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सालाना अधिकतम 12,000/- रुपए का अनुदान किसानो को मिलेगा।
    • उदाहरण :- किसान का बिजली का बिल अगर 900/- रुपए आता है, तो उसे 60 प्रतिशत सब्सिडी यानि 540/- रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी मिल जायेगी।
      किसान को 40 प्रतिशत बिल यानि 360/- रुपए जमा करने होंगे। सरकार 1,000/- रुपए की सब्सिडी देने के लिए 460/- रुपए किसान के बैंक खाते में सब्सिडी जमा करायेगी।
    • यदि बिल 2000/- रुपए का आता है, तो 60 प्रतिशत के हिसाब से 1200/- रुपए की सब्सिडी बनती है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1000 /- रुपए ही है। ऐसे में किसान को 1000/- रुपए का बिल जमा करना होगा।

योजना के लिए पात्र किसान

  • राजस्थान सरकार ने कृषि कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली बिजली पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी सामान्य श्रेणी का ग्रामीण किसान होना चाहिए।
    • लाभार्थी के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन हो।

योजना के लिए अपात्र किसान

  • निम्न श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले किसान राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली बिल पर सब्सिडी पाने हेतु पात्र नहीं होंगे :-
    • केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी।
    • कृषि उपभोक्ता जो आयकर दाता है।
    • किसान जिनका पिछला बिजली का बिल बकाया है।
    • किसान जिनपर बिजली के दुरूपयोग या चोरी की करवाई चल रही है।

योजना से लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली के बिल पर अनुदान पाने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • जनाधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • बैंक पासबुक।
    • कृषि बिजली कनेक्शन का बिल।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गयी है।
  • किसानो को योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र किसान अपने निकटतम विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM ) के ऑफिस से प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदन पत्र को अच्छे से भर के उसके साथ समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • उसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के आवेदन पत्रों को सभी दस्तावेज़ों के साथ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • किसान को अपना आधार कार्ड नम्बर अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थी किसान बिजली के बिल पर अनुदान प्राप्त कर सकता है।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • किसान बिजली का बिल 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करवाते है।
  • किसान द्वारा देय राशि (द्विमासिक किश्त सहित ) का भुगतान करने पर अगले माह से योजना का लाभ मिलेगा।
  • बिजली उपभोक्ता को 0.15% की सब्सिडी दी जाएगी बिल पर, जो अगले माह के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से सात दिन पहले किया जायेगा।
  • बिजली उपभोक्ता को 0.35 % की सब्सिडी दी जाएगी बिल पर,जो अगले माह के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से दस दिन पहले किया जायेगा।
  • किसान बिजली से जुड़ी जानकारी एवं शिकायत के लिए मोबाइल ऐप बिजली मित्र का प्रयोग कर सकते है।   

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान विद्युत कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर :-
    • 18001806507.
    • 1912.
    • 01412203000. (24x7)
  • राजस्थान विद्युत शिकायत टोल फ्री संख्या :-
    • 18001806127.
    • 18001806045. (8 बजे सुबह से शाम 8 बजे)
  • राजस्थान बिजली व्हाट्सएप नंबर :-
    • 9413359064.
    • 9414037085.
  • राजस्थान बिजली सुरक्षा संबंधी शिकायत संख्या :- 0141 4730700.
  • राजस्थान विद्युत शिकायत एसएमएस करें 57575 और 9414037085 पर।
  • राजस्थान विद्युत ईमेल :- helpdesk@jvvnl.org.
  • राजस्थान विद्युत ईमेल :- cccjdvvnl@gmail.com.
  • राजस्थान विद्युत ईमेल आईडी (नोडल) :- se.mis@rvpn.co.in.

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