मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगी।:-
    • लाभार्थी को परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋण की सुविधा दी जाएगी :-
      परियोजना ऋण राशि
      उघोग विनिर्माण 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक।
      सेवा और खुदार व्यवसाय 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक।
    • प्रतिवर्ष 5 % दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना।
लाभ
  • उघम विनिर्माण तथा सेवा/ खुदरा व्यवसाय के लिए 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
  • 5% ब्याज अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जाति के युवा।
नोडल विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्तियो को रोजगार नहीं मिल पाता।
  • आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह अपना व्यवसाय नहीं कर पाते।
  • इन्ही समस्याको को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुवात मध्य प्रदेश सरकार ने की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की युवको को स्वयं व्यवसाय करने के लिए कम दर पर ऋण उपलब्ध हो पाए।
  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को उघोग विनिर्माण परियोजनाओं के लिए 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी।
    • सेवा एवं खुदरा(Retail) व्यवसाय परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5% के दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष के लिए भुक्तान किया जाएगा।
  • आवेदक जिन की आयु 18 वर्ष से कम है और 40 वर्ष से ज्यादा है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • लाभार्थी मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के बाद दुबारा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।
  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगी।:-
    • लाभार्थी को परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋण की सुविधा दी जाएगी :-
      परियोजना ऋण राशि
      उघोग विनिर्माण 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक।
      सेवा और खुदार व्यवसाय 1,00,000/-रुपए से 2,50,000/-रुपए तक।
    • प्रतिवर्ष 5 % दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 12,00,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक ने 12वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
  • आवेदक वित्तीय संस्था/बैंक के अंतर्गत चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • जो आवेदक राज्य की सिमा के अंतर्गत उघमों के स्थापित करेगा केवल वह पात्र है।
  • जो आवेदक किसी भी उघमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकरी।
    • आधार कार्ड।
    • समग्र आईडी।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • परियोजना की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • जन्म की तिथि।
    • जाति को चुना होगा।
    • लिंग को चुना होगा।
    • संबंधित का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
  • पंजीकरण करने के बाद अपनी यूजर आईडी और जन्म तिथि से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना को योजनाओ की सूचि में से चुना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दतावेजो पोर्टल पर उपलोडकरने होंगे ।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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