हाइलाइट
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- स्व रोजगार के लिए लाभार्थी को 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 7% ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को 7% दर पर ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय सम्पर्क विवरण।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :-7000-230230.
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0755-2762594.
मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-- Support24/7@domain.com.
- Info@domain.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। |
लाभ | 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक ऋण की सहायता के साथ 7% ब्याज अनुदान पर गारंटी दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के अनुसचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति। |
नोडल विभाग | मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- गरीब वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपना उद्योग नहीं कर पाते।
- उनके पास कोई सुविधा नहीं होती तथा उन्हें ऋण भी अधिक ब्याज दर पर मिलता है।
- अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है।
- इन समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुवात मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश यह है की वह अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण मिल पाए।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के आदिवादी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को ऋण के साथ 7% ब्याज के दर पर अनुदान तथा बैंक ऋण की गारंटी भी दी जाएगी।
- यह अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
- आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से ज्यादा है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है जो मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- स्व रोजगार के लिए लाभार्थी को 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 7% ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को 7% दर पर ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी वित्तीय संस्था/ सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- उद्योग की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है ।
- आवेदक करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- जन्म की तिथि।
- लिंग को चुने।
- जाति को चुने।
- संबंधित का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि से लॉगिन कर सकते है।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का चयन करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- दस्तावेज समेत आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना लॉगिन।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश समस्त पोर्टल।
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय सम्पर्क विवरण।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :-7000-230230.
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0755-2762594.
मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-- Support24/7@domain.com.
- Info@domain.com.
- जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश
आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश, भोपाल
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