मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

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मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोगो।
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 3 % की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान किया जायगा।
    • इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिको को नए इंडस्ट्री लगाने एवं नया व्यापर शुरू करने के लिए सहायता प्राप्त किया जायगा।
      परियोजनाएं राशि
      विनिर्माण इकाई के लिए। रु.100000/- से रु.50,00000/- तक।
      नया उद्यम स्तापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.50,00000/- तक।
      सेवा इकाई स्थापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.25,00000/- तक।
      खुदरा व्यवसाय स्थापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.25,00000/- तक।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना।
लाभ स्वरोजगार के लिए राज्य के नगरिकों को प्रोत्साहित करना।
लाभार्थी मध्य प्रदेश के नागरिक।
नोडल विभाग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ,मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के शिक्षित युवको को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित युवको को अपना नया उद्यम सेवा एवं व्यापर शरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की सहायता प्रदान किया जायगा।
  • '' मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग '' नोडल विभाग है।
  • योजना के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार को उनका व्यापर शरू करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की जायगी।
  • इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित नागरिको को बैंक के माध्यम से काम ब्याज में ऋण उपलब्ध करवाया जायगा।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थी को 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जायगा।
  • योजना के तहत लाभार्थी को सेवा इकाई एवं रोजगार शरू करने के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण दिया जायगा।
  • राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान दिया जायगा।
  • इस योजना के द्वारा बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षो के लिये दिया जायगा।
  • योजना के तहत आवेदक किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था का डिफॉलट नहीं होना चाहिए।
  • इस योजन एके तहत आवेदा को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दिया जायगा।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • योजना के तहत लाभार्थी न्यूनतम 8वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत पहले से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
  • योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएगा।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को भी बैंक के द्वारा ऋण गेरेंटी दिया जायगा।
  • इस योजना के तहत यदि लाभार्थी के परिवार में कोई आय कर दाता है तो उसे पिछले 3 वर्षो का आयकर विवरण देना होना।
  • इस योजना के तहत आवेदक को बैंक से ऋण लेने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना होगा।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षण के इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉडयूल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी केवल एक बार ही सहायता के पात्र होगा।
  • इस योजना में आवेदक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल में उपलब्ध है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को भी देख सकते है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 3 % की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान किया जायगा।
    • इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिको को नए इंडस्ट्री लगाने एवं नया व्यापर शुरू करने के लिए सहायता प्राप्त किया जायगा।
      परियोजनाएं राशि
      विनिर्माण इकाई के लिए। रु.100000/- से रु.50,00000/- तक।
      नया उद्यम स्तापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.50,00000/- तक।
      सेवा इकाई स्थापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.25,00000/- तक।
      खुदरा व्यवसाय स्थापित करने के लिए। रु.100000/- से रु.25,00000/- तक।

पात्रताएं

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
    • आवेदक द्वारा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक को बैंक के द्वारा ऋण गारंटी 7 वर्षो तक दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत वही नागरिक लाभ पाएगा जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था में डिफॉलट नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक के परिवार में कोई आय कर दाता है तो उसे पिछले 3 वर्षो का आयकर विवरण देना होना।
    • आवेदक पहले से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी अन्य किसी स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त न कर रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • शिक्षा प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल में उपलब्ध है।
  • समस्त पोर्टल को खोलने के बाद प्रोफ़ाइल बनाये में क्लिक करना होगा।
  • उसके आवेदक को प्रोफइल फ्रॉम भरना होगा।
  • उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • पासवर्ड डालना होगा।
    • आदर कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करना होगा।
  • उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • शिक्षा प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • राज्य के जिला व्यपार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थीयो को योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत आवेदक अपनी आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।

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