झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना लोगो।
हाइलाइट
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत पात्र किसानों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • किसानों का 50,000/- रूपये तक का कृषि ऋण माफ़ कर दिया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001231136.
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.jkrmy@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना।
आरंभ होने की तिथि 1 फ़रवरी 2021.
लाभ 50,000/- रूपये तक के कृषि ऋण की माफ़ी।
नोडल विभाग कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना झारखण्ड सरकार की किसानो के हित के लिए एक कल्याणकारी योजना है।
  • इस योजना का शुभारम्भ कृषि मंत्री द्वारा 1 फ़रवरी 2021 को किया था।
  • इसका सञ्चालन झारखण्ड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना को मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना भी कहा जाता है।
  • बहुत से किसान कृषि कार्यों में होने वाले खर्चे उठाने में सक्षम नहीं होते है।
  • परन्तु उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि होने की वजह से उन्हें जैसे तैसे वो खर्चे उठाने पड़ते है।
  • उन्ही खरचों को उठाने के लिए बहुत से किसान बैंकों से कर्ज ले लेते है।
  • काफी बार फसल के नष्ट हो जाने या पैदावार कम होने पर किसान वक़्त पर बैंकों का क़र्ज़ लौटाने में सफल नहीं हो पाते है।
  • जिससे उन्हें काफी मानसिक उत्पीड़न सहना और खेती न करने का सवाल उनके सामने पैदा हो जाता है।
  • यहीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुवे झारखण्ड सर्कार द्वारा झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की गयी।
  • योजना के तहत किसानों के 50,000/- रूपये तक के ऋण सरकार द्वारा माफ़ कर दिए जायेंगे।
  • ऋण माफ़ी के लिए किसानों को मात्र 1/- रूपये की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी।
  • योजना को चरणों में लागू किया जायेगा जिसमे से प्रथम चरण में मार्च 31 2020 तक के सभी कृषि ऋण को माफ़ कर दिया जायेगा।
  • योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को दिया जायेगा।
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीक के CSC सेण्टर पर संपर्क कर सकते है।

उद्देश्य

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुवे की गयी है :-
    • कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना।
    • ऋणधारक की ऋण पत्र में सुधार लाकर नए ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
    • कृषकों का पलायन रोक कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत पात्र किसानों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • किसानों का 50,000/- रूपये तक का कृषि ऋण माफ़ कर दिया जायेगा।

पात्रतायें

  • झारखण्ड के लघु एवं सीमांत किसान।
  • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते है।
  • गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते है।
  • किसान के पास निम्नलिखित कार्ड होने चाहिए :-
    • राशन कार्ड।
    • किसान क्रेडिट कार्ड।
    • आधार कार्ड।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अपात्रताएं

झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत किसान या उसके परिवार में यदि कोई सदस्य निम्नलिखित श्रेणी में आते है तो वो इस योजना के अंतर्गत अपात्र माने जायेंगे :-

  • संविधानिक पद पर वर्तमान या पूर्व में बैठा व्यक्ति।
  • केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी/ पदाधिकारी।
  • PSU के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी/ पदाधिकारी।
  • 10,000 रूपये से अधिक की पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
  • आय कर देने वाले सभी व्यक्ति।
  • निम्नलिखित पेशे से जुड़े व्यक्ति :-
    • डॉक्टर।
    • इंजीनियर।
    • वकील।
    • चार्टर्ड अकाउंटेंट।
    • आर्किटेक्ट।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • खाता खतौनी।
  • भूमि अधिकार प्रमाण पत्र।
  • भूमि की राजस्व रसीद।
  • किसान की वंशावली।
  • आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • किसान क्रेडिट कार्ड।
  • भूमि बंदोबस्ती पट्टा।

लाभ लेन की प्रक्रिया

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन को आधार कार्ड के साथ अपने निकटतम आम सेवा केंद्र (CSC) में जाना होगा।
  • आम सेवा केंद्र एजेंट द्वारा योजना के पोर्टल पर आवेदक का आधार नम्बर डाल कर बकाया ऋण का विवरण निकाला जायेगा।
  • पोर्टल पर आधार और राशन कार्ड की प्रति अपलोड होगी।
  • आवेदक द्वारा अपने बकाया ऋण की धनराशि की पुष्टि करनी होगी।
  • पुष्टि हो जाने के पश्चात एजेंट द्वारा आवेदन पत्र को जमा कर दिया जायेगा।
  • आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात आवेदक को एक सन्दर्भ संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति देखने के लिए भी किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र सत्यापन के अधीन है, सत्यापन के पश्चात ही आवेदक का ऋण माफ़ किया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ एक परिवार का एक ही सदस्य ले सकता है।
  • ये योजना सभी फसल ऋण धारायकं के लिए स्वैच्छिक योजना है।
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत निम्नलिखित लिए गए ऋण माफ़ नहीं होंगे :-
    • किसी संस्था द्वारा लिया गया फसल ऋण।
    • स्वयं सहायता समूह या किसान उत्पादकता संघ या किसान समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण।
    • कृषि सावधि ऋण।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • योजना के तहत केवल 50,000/- रूपये तक के ही ऋण माफ़ किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001231136.
  • झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.jkrmy@gmail.com.

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टिप्पणियाँ

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