
हाइलाइट
- योजना के तहत आवेदकों की पुरानी टैक्स देनदारी का निपटान किया जायेगा।
- आवेदक को एक निश्चित सेटलमेंट फीस के भुगदान करने पर समस्त टैक्स देनदारी का निपटान कर दिया जायेगा।
- आवेदक को योजना में कोई भी अतिरिक्त अरियर या जुर्माना नहीं देना होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001808066.
- हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2621264.
- 0177-2621267.
- 0177-2621268.
- हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- etc-hp@nic.in.
- etd.helpdesk@mailhptax.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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---|---|
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2023. |
लाभ | सेटलमेंट फीस के माध्यम से पुरानी टैक्स देनदारी का निपटान किया जायेगा। |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के व्यापारी। |
नोडल विभाग | हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना की शुरुवात वर्ष 2023 में की गई है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में टैक्स देनदारी के सभी पुराने मामलों का समाधान कर राज्य की आय में बढ़ोत्तरी करना है।
- इस योजना को "हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासती मामले समाधान योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना में प्रदेश सरकार किसी भी जुर्माने या अतिरिक्त कर को वसूले बिना व्यापारियों के पुराने टैक्स देनदारी का मामलों का निपटान करेगी।
- इससे व्यापारियों को कम शुल्क अदा करने पर उनकी टैक्स देनदारी का भुगतान हो जायेगा और वहीँ हिमाचल प्रदेश सरकार की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के व्यापारियों को अपनी टैक्स की देनदारी की गणना कर सेटलमेंट फीस दे कर पुराने कर का भुगतान करना होगा।
- उसके पश्चात भुगतान का प्रमाण और अन्य दस्तवेजों के साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- विभाग की समिति द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- जांच में सेटलमेंट फीस का सही भुगतान पाए जाने पर लाभार्थी को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
- डिस्चार्ज प्रमाण पत्र से ये प्रमाण होगा की व्यापारी द्वारा अपने समस्त पुराने टैक्स की देनदारी का भुगतान सद्भावना योजना के तहत कर लिया है।
- आवेदक व्यापारी को पुराने टेस्ट सेटलमेंट हेतु जल्दी करनी होगी को की योजना का लाभ केवल 03 अगस्त 2023 तक ही दिया जायेगा।
- उसके बाद इस योजना के तहत किसी भी व्यापारी के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
योजना के लाभ
- योजना के तहत आवेदकों की पुरानी टैक्स देनदारी का निपटान किया जायेगा।
- आवेदक को एक निश्चित सेटलमेंट फीस के भुगदान करने पर समस्त टैक्स देनदारी का निपटान कर दिया जायेगा।
- आवेदक को योजना में कोई भी अतिरिक्त अरियर या जुर्माना नहीं देना होगा।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित वर्ग से हो :-
- व्यापारी हो।
- थोक विक्रेता हो।
- या निर्माता हो।
- आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी एक्ट के तहत टैक्स का देनदार हो :-
- सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956.
- हिमाचल वैल्यू एडेड टैक्स 2005.
- हिमाचल टैक्स ऑन ऐंट्री ऑफ़ गुड्स इनटू लोकल एरिया एक्ट 2010.
- हिमाचल टैक्स ऑन लक्ज़रीस एक्ट 1979.
- हिमाचल एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 1968.
- हिमाचल एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट 1968.
- हिमाचल गुड्स एंड सेल्स टैक्स एक्ट 1968.
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना में टैक्स सेटलमेंट हेतु निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवर्य है :-
- आधार कार्ड।
- जीएसटी प्रमाण पत्र।
- बैलेंस शीट (कंपनी के लिए)।
- व्यापार का लाभ हानि खाता (व्यापारी के लिए)।
- कर का स्वघोषणा पत्र।
- कर भुगतान का प्रमाण।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सर्वप्रथम सेटलमेंट फीस की गणना करनी होगी।
- उसके पश्चात सेटलमेंट फीस को सरकारी कोषाकार में ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा।
- फिर आवेदक को हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना के अंतर्गत राज्य कर एवं आबकारी विभाग के समक्ष अपने टैक्स की घोषणा का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक द्वारा टैक्स की घोषणा करने के बाद समिति द्वारा उस टैक्स घोषणा का सत्यापन किया जायेगा।
- समिति द्वारा आवेदक के घोषणा पत्र के साथ दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज़ जांचे जायेंगे :-
- बैलेंस शीट (कंपनी के लिए)।
- व्यापार का लाभ हानि खाता (व्यापारी के लिए)।
- सभी भरी गयी या न भरी गयी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति।
- सेटलमेंट फीस के भुगतान का प्रमाण।
- अन्य कोई दस्तावेज़ जो जरुरी हो।
- समिति द्वारा भुगतान की गयी सेटलमेंट फीस और कर की घोषणा का गहनता से सत्यापन किया जायेगा।
- जांच में सब सही पाए जाने पर आवेदक को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा जिससे ये प्रमाणित होगा की आवेदक द्वारा अपने पुराने समस्त कर का भुगतान कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001808066.
- हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2621264.
- 0177-2621267.
- 0177-2621268.
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- etc-hp@nic.in.
- etd.helpdesk@mailhptax.gov.in.
- राज्य कर एवं आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश,
बी-30, एसडीए काम्प्लेक्स कुसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश।
171009.
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टिप्पणियाँ
Kitne purane tax submit kr…
Kitne purane tax submit kr skte hai?
sadhbhawana me tax rebate…
sadhbhawana me tax rebate fir se extent hogi kya
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