हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना।
लाभ 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक की पत्नी।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • पति की मृत्यु के बाद निर्माण श्रमिक की पत्नी के आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है।
  • आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह जरूरत की चीज़े भी नहीं खरीद पाती।
  • निर्माण श्रमिको की पत्नियों को आर्थिक सहायता देने के उदेश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • मृत निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत थे उनकी पत्नी योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक को निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिला को पेंशन की राशि प्रति माह उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी पेंशन की सुविधा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • विधवा महिला जिनके पति निर्माण श्रमिक थे वह पात्र है।
  • मृत निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी महिला हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकती है।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र को आवेदक श्रम एवं रोगजार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन

Sno CM Scheme सरकार
1 अटल पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार
2 National Pension System केन्द्रीय सरकार
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) केन्द्रीय सरकार
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana केन्द्रीय सरकार
5 एनपीएस वात्सल्य योजना केन्द्रीय सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन