हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को न्यूनतम 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना।
लाभ 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • वृद्धावस्था में कम करने की क्षमता नहीं रहती जिसके कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं रहता।
  • निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में जीवन व्यापन करने में बहुत कठिनाईओ का सामना करना पड़ता है।
  • निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में सुविधा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को न्यूनतम 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • अधिकारियो द्वारा समीक्षा के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को पेंशन की सुविधा प्रति माह उनके दिए गए बैंक खाते में देय होगी।

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