हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना।
लाभ निर्माण श्रमिक महिला/ पुरुष को बच्चे के जन्म के उपरान्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक पुरुष एवं महिला।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बच्चे के जन्म पर माता तथा बच्चे को पौष्टिक आहार तथा देखभाल की आवश्यकता होती है।
  • निर्माण श्रमिक की अधिक आय नहीं होने के कारण वह अपने बच्चे को अच्छा आहार नहीं दे पाते।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति के समय कठिनाइयों का समना करना पढ़ता है।
  • इन्ही सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को बच्चे के जन्म के उपरान्त पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।
  • हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म पर अथवा प्रसव की अवधि के समय दी जाएगी।
  • गर्भावस्था के समय महिला काम पर नहीं जा पाती जिसके कारण उन्हें वेतन का नुकसान होता।
  • निर्माण श्रमिक महिला का मुकसान नहीं हो इसलिए उन्हें दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर से 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक यानि प्रतियेक प्रसव के जन्म पर 6,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरान्त 1,000/-रुपए की वित्तीय सहायता पितृत्व सुविधा हेतु दी जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जिनकी बोर्ड में सदयस्ता 2 माह से कम है वह पात्र नहीं है।
  • आवेदक को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ निम्लिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पुरुष/ महिला पंजीकृत होने चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में 2 माह से पंजीकृत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके मातृत्व/ पितृत्व सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल में अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा ।
  • आवेदन करने के लिए निर्माण श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को डालना होगा।
  • आवेदक को योजनाओ की सूची में से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा का लाभ उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।

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