हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक महिला/ पुरुष को बच्चे के जन्म के उपरान्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक पुरुष एवं महिला। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- बच्चे के जन्म पर माता तथा बच्चे को पौष्टिक आहार तथा देखभाल की आवश्यकता होती है।
- निर्माण श्रमिक की अधिक आय नहीं होने के कारण वह अपने बच्चे को अच्छा आहार नहीं दे पाते।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति के समय कठिनाइयों का समना करना पढ़ता है।
- इन्ही सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिला तथा निर्माण श्रमिक की पत्नी को बच्चे के जन्म के उपरान्त पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।
- हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म पर अथवा प्रसव की अवधि के समय दी जाएगी।
- गर्भावस्था के समय महिला काम पर नहीं जा पाती जिसके कारण उन्हें वेतन का नुकसान होता।
- निर्माण श्रमिक महिला का मुकसान नहीं हो इसलिए उन्हें दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर से 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक यानि प्रतियेक प्रसव के जन्म पर 6,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरान्त 1,000/-रुपए की वित्तीय सहायता पितृत्व सुविधा हेतु दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जिनकी बोर्ड में सदयस्ता 2 माह से कम है वह पात्र नहीं है।
- आवेदक को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ निम्लिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव की अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म के उपरान्त 25,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- दो प्रसवो तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से महिल निर्माण श्रमिक को 3 महीने से बच्चे के जन्म तक मातृत्व अवकाश की राशि देय होगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक की पत्नी को दो प्रसवो तक प्रति प्रसव 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक पुरुष को पितृत्व सुविधा हेतु बच्चे के जन्म पर 1,000/-की राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक पुरुष/ महिला पंजीकृत होने चाहिए।
- निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में 2 माह से पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके मातृत्व/ पितृत्व सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
- आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल में अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा ।
- आवेदन करने के लिए निर्माण श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को डालना होगा।
- आवेदक को योजनाओ की सूची में से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा का लाभ उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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