हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को हॉस्टल सुविधा हेतु प्रति वर्ष 15,000/-रुपए से 20,000/-रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चो को निम्नलिखित सुविधा हेतु सहायता राशि दी जाएगी:-
- आवास।
- बोर्डिंग।
- भोजन।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमचाल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक के बच्चो को हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के बच्चे । |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक के बच्चो को कभी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाना पढ़ता है जिसके कारण उन्हें हॉस्टल / पिगी में रहने पढ़ता है।
- निर्माण कामगार की अधिक आय नहीं होने के कारण उनके बच्चो को शिक्षा को छोड़ना पढ़ता है।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपने बच्चे की शिक्षा तथा उनके रहने का खर्च एक साथ नहीं उठा पाते।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश होस्टल सुविधा योजना संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश यह है की निर्माण श्रमिक के बच्चो की पढाई बिना किसी समस्या के पूर्ण हो सके।
- बोर्ड द्वारा लाभार्थी को योजना के अंतर्गत हॉस्टल सुविधा हेतु प्रति वर्ष 15,000/-रुपए से 20,000/-रुपए तक राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को आवास, बोर्डिंग, भोजन सुविधा हेतु सहायता राशि योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है उनके बच्चे पात्र है।
- निर्माण श्रमिक जिनकी सदयस्ता बोर्ड में 2 माह से कम है उनके बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को हॉस्टल सुविधा हेतु प्रति वर्ष 15,000/-रुपए से 20,000/-रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चो को निम्नलिखित सुविधा हेतु सहायता राशि दी जाएगी:-
- आवास।
- बोर्डिंग।
- भोजन।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 2 माह से पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक के बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे है वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बच्चे का हॉस्टल में रहने का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हॉस्टल सुविधा का लाभ पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल में हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले अप्लाई फॉर स्कीम में जाना होगा।
- निर्माण श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को डालना होगा।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना को योजनाओ की सूची में से चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद हॉस्टल सुविधा हेतु सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उससे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु दस्तावेजों तथा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद हॉस्टल सुविधा हेतु लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक हॉस्टल सुविधा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमचाल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
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