हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना।
लाभ निर्माण की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को दाह संस्कार हेतु 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग , हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनके परिवार के सदस्य उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करा पाते।
  • इन्ही सारी समस्याओ को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को उनके अंतिम संस्कार के लिए 20,000/-रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • मृत निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत थे उनके उत्तराधिकारी योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • यह एक अनुदान योजना है लाभार्थी को तत्काल सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक को पहले अंतिम संस्कार हेतु खुद खर्च करना होगा उसके बाद उन्हें अनुदान के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवेदक मृत्यु तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए एक साथ आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक को जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मृत निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • निर्माण श्रमिक के अंतिम संस्कार हेतु उनके उत्तराधिकारी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक को श्रमिक आईडी/ जन्म की तिथि को भरना होगा।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को अधिकारियो की जाँच के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक अपने नज़दीकी श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जा कर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र को जमा करने के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चुनने गए लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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