हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
      लिंग पेंशन सहायता
      पुरुष 1,000/-रुपए प्रति माह।
      स्त्री 1,500/-रुपए प्रति माह
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला/ पुरुष जो कुष्ठ रोग के कारण अपांग हुए है उन्हें 1,500/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना।
लाभ कुष्ठरोगियो को पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्ति।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति बीमारी के कारण अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता।
  • रोग के कारण वह दुसरो के ऊपर निर्भर रहते है तथा उनका विकास नहीं हो पाता।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की कुष्ठ रोड से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल पाए।
  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना को कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता योजना से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह तथा लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
  • लाभार्थी पुरुष जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग के कारण अपंग हुए है उन्हें हर महीने 1,500/-प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 
  • योजना के अंतर्गत कोई आयु एवं आय सिमा नहीं है।
  • आवेदक को कुष्ठ रोग उपचारादिन प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
      लिंग पेंशन सहायता
      पुरुष 1,000/-रुपए प्रति माह।
      स्त्री 1,500/-रुपए प्रति माह
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला/ पुरुष जो कुष्ठ रोग के कारण अपांग हुए है उन्हें 1,500/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कुष्ठ रोग से पीड़ित होना चाहिए।
  • आवेदक जो निम्नलिखित में से किसी भी संस्था/विभाग के कर्मचारी नहीं है वह योजना के लिए पात्र है :-
    • सरकारी।
    • अर्थ सरकारी ।
    • निगम।
    • बोर्ड।
  • आवेदक का इलाज स्वास्थय विभाग द्वारा किया जा रहा होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदक प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
    • तहसील कल्याण कार्यालय से।
    • जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावजों को संग्नल करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद पात्र आवेदक के आवेदन पत्र को जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वकृति दी जाएगी।
  • स्वकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।

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