हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
लिंग पेंशन सहायता पुरुष 1,000/-रुपए प्रति माह। स्त्री 1,500/-रुपए प्रति माह
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला/ पुरुष जो कुष्ठ रोग के कारण अपांग हुए है उन्हें 1,500/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
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ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना। |
लाभ | कुष्ठरोगियो को पेंशन प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्ति। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति बीमारी के कारण अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता।
- रोग के कारण वह दुसरो के ऊपर निर्भर रहते है तथा उनका विकास नहीं हो पाता।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की कुष्ठ रोड से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल पाए।
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना को कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता योजना से भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह तथा लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- लाभार्थी पुरुष जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग के कारण अपंग हुए है उन्हें हर महीने 1,500/-प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत कोई आयु एवं आय सिमा नहीं है।
- आवेदक को कुष्ठ रोग उपचारादिन प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
लिंग पेंशन सहायता पुरुष 1,000/-रुपए प्रति माह। स्त्री 1,500/-रुपए प्रति माह
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला/ पुरुष जो कुष्ठ रोग के कारण अपांग हुए है उन्हें 1,500/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को उनके लिंग अनुसार पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कुष्ठ रोग से पीड़ित होना चाहिए।
- आवेदक जो निम्नलिखित में से किसी भी संस्था/विभाग के कर्मचारी नहीं है वह योजना के लिए पात्र है :-
- सरकारी।
- अर्थ सरकारी ।
- निगम।
- बोर्ड।
- आवेदक का इलाज स्वास्थय विभाग द्वारा किया जा रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
आवेदक प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
- हिमाचल प्रदेश कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
- तहसील कल्याण कार्यालय से।
- जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावजों को संग्नल करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद पात्र आवेदक के आवेदन पत्र को जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वकृति दी जाएगी।
- स्वकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
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