हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- निम्नलिखित व्यक्तियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी:-
- अविवाहित निर्माण श्रमिक के विवाह के लिए ।
- विवाहित निर्माण श्रमिक के दो बच्चो के विवाह के लिए।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना। |
लाभ | विवाह हेतु 51,000/-रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के बच्चे तथा निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- भारतीय परिवार में विवाह सबसे विशेष अवसर माना जाता है।
- दिन रात मेहनत करने पर भी निर्माण श्रमिक की इतनी आय नहीं होती की वह अपने सभी बच्चो की शादी ठीक से करा पाए।
- निर्माण श्रमिक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने बच्चो की शादी करने में अशक्षम होते है।
- सरकार निर्माण श्रमिको को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न योजना की शुरुवात करती रहती है।
- इन्ही सभी बातो को ध्यान में रहते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना के अंतर्गत अविवाहित निर्माण श्रमिक तथा विवाहित निर्माण श्रमिकों के बच्चो के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगाए कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक के दो बच्चो के विवाह हेतु प्रत्येक बच्चे को 51,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र है।
- निर्माण श्रमिक जिनकी सदयस्ता भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगाए कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में 2 माह से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को शादी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी विवाह हेतु वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- निम्नलिखित व्यक्तियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी:-
- अविवाहित निर्माण श्रमिक के विवाह के लिए ।
- विवाहित निर्माण श्रमिक के दो बच्चो के विवाह के लिए।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होने चाहिए।
- निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 2 माह से पंजीकृत होना चाहिए।
- विवाहित निर्माण श्रमिक के दो बच्चे तथा स्वयं अविवाहित निर्माण श्रमिक आवेदन करने के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- शादी प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- विवाह हेतु सहायता राशि का लाभ पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके के प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- कार्यालय से आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को श्रम विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।
- जाँच के बाद विवाह हेतु सहायता राशि चयनित लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शादी सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
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Rojgar shram kalya
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