हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
- 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2006. |
लाभ |
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नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/ निर्धन परिवार की कन्या/ विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं / परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
- 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बेटियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
- कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
- पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
- 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
पात्रता
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
- कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
- परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
- एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- समग्र कोड।
- बीपीएल कार्ड।
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो।
- कन्या के वर का पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है :-
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना दिशानिर्देश।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पता :-
संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग पत्रकार कॉलोनी,
लिंक रोड नम्बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन - 462016
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टिप्पणियाँ
Domicile nhi hai mp ka kya…
Domicile nhi hai mp ka kya tb bhi me benefit le skti hu kya
kese apply krna hai iske liye
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Marriage money
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1988
Naresh
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