हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिए जायगे।
- 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धजनों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650 /- रूपए मिलेगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2018 |
लाभ | वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन राशि के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य के सभी बुजुर्ग नागरिक। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र। |
योजना के बारे में
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना यह 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धाओं को आर्थिक सहायता देना है।
- समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के वृद्धजनों के जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग वर्ग को अपने ख़र्चे के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना होगा।
- इस योजना के माध्यम से वृद्धाओं को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की राशि दी जाती है
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन को दिया जायगा।
- अधिक आयु 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को प्रतिमाह 350 /- रूपए की जगह 500 /- रूपए मिलेगा।
- इस 500 /- रूपए में से केन्द्र सरकार की और से 200 /- रूपए तथा राज्य की और से 300 /- रूपए दिया जायगा।
- 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धाओं को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650/- रूपए मिलेगा
- इस 650/- रूपए में से केन्द्र सरकार की और से 500 /- रूपए तथा राज्य सरकार की और से 150 /- रूपए दिया जायगा।
- इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के वृद्धजन को ही दिया जायगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभार्थी छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिए जायगे।
- 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धजनों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650 /- रूपए मिलेगा।
पात्रताएं
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- वृद्धा की आयु 60 वर्ष या उससे से अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- BPL राशन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
- नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें के अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प,
रायपुर - 492015
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