हाइलाइट
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत दृश्य विकृति ग्रेड -2 (गंभीर दृश्य हानि ) कुष्ठ रोगी को राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित मासिक सहायता राशि दी जायगी :-
- 1500/- प्रति माह आर्थिक सहायता दी जायगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2016-17. |
लाभ |
रु .1500/- मासिक आर्थिक सहायता दी जायगी। |
लाभार्थी | राज्य के कुष्ठ रोगी। |
नोडल विभाग | बिहार समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र। |
योजना के बारे में
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना यह 2016 -17 में बिहार सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
- इस योजना का उदेश्य राज्य के कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत दृश्य विकृति ग्रेड -2 (गंभीर दृश्य हानि ) के कुष्ठ रोगी को राज्य सरकार के द्वारा मासिक सहायता राशि दी जाती है।
- 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा कुष्ट रोगियों को आर्थिक सहायता के लिए हर महीने अनुदान दिया जाता है।
- राज्य के कुष्ठ रोगी व्यक्तियो की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह योजना लाभदायक है।
- राज्य के कुष्ठ रोगियों को भोजनदि हेतु बिहार सरकार के द्वारा 1500 /- रुपय हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में दिया जायगा।
- बिहार सरकार के द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र राज्य के ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से उपलब्ध होंगे।
योजना के लाभ
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत दृश्य विकृति ग्रेड -2 (गंभीर दृश्य हानि ) कुष्ठ रोगी को राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित मासिक सहायता राशि दी जायगी :-
- 1500/- प्रति माह आर्थिक सहायता दी जायगी।
पात्रताएं
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- दृश्य विकृति ग्रेड -2 (गंभीर दृश्य हानि )के कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बोटर कार्ड।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र ग्राम सभा ,ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध है।
- वह जाकर आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को देखे और ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करे।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के आवेदन पत्र और दस्तावेजों को आरटीपीएस कर्यालय काउंटर में जमा करे।
- समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- जाँच होने के बाद लाभार्थीयों को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जायगा।
- सत्यापित होने के बाद रु. 1500 /- मासिक सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो जाते है।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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3 | Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) | केन्द्रीय सरकार | |
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5 | जननी सुरक्षा योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
Need information regarding beneficiary after darth
To whom or which account the amount of kusth Kalyan yojna credited in account of the benificiary after his/her death will be returned? Whether nominee in that account will be rightful benifiary ??
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