बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार प्रति वर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी :-
      कक्षा छात्रवृत्ति राशि
      कक्षा 1 से कक्षा 4थी 600/-रुपए प्रति वर्ष।
      कक्षा 5वी से कक्षा 6टी 1,200/-रुपए प्रति वर्ष।
      कक्षा 7वी से कक्षा 10वी 1,800/-रुपए प्रति वर्ष।
    • छात्रावास में रह रहे कक्षा 1से कक्षा 10वी तक के छात्रों को 3,000/-रुपए प्रति वर्ष राशि देय होगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
लाभ कक्षा 1 से कक्षा 10वी तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
लाभार्थी
  • पिछड़ा वर्ग के छात्र।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र।
नोडल विभाग शिक्षा विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका आवेदन विद्यालय के द्वारा कराया जाएगा।

योजना के बारे में

  • बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की प्री मैट्रिक शिक्षा हेतु भागीदारी बढ़ पाए तथा उनका विकास हो पाए।
  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 10वी तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • कक्षा 1 से कक्षा 4थी तक के छात्रों को 600/-रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त राशि देय होगी।
  • कक्षा 5वी से कक्षा 6टी तक के छात्रों को 1,200/-रुपए प्रति वर्ष दिए जाएगे।
  • कक्षा 7वी से कक्षा 10वी तक के छात्रों को 1,800/-रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त प्रदान किए जाएगे।
  • छात्रवास में रह रहे कक्षा 1 से कक्षा 10वी तक के छात्रों को योजना के अंतर्गत 3,000/-रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग छात्राओं के लिए कोई आय सिमा नहीं रखी गई है परन्तु पिछड़ा वर्ग के छात्रों के माता/पिता या अभिभावक
    की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3,00,000/-रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
  • केवल सरकारी विद्यालय/ सरकार द्वारा प्रमाणित तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • छात्रों को एक कक्षा के लिए के ही बार छात्रवृत्ति दी जाएगी, अगर छात्र कक्षा में फ़ैल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा के लिए दोबारा छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्र किसी अन्य प्री मैट्रिक योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन विद्यालय द्वारा करवाया जाएगा।

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार प्रति वर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी :-
      कक्षा छात्रवृत्ति राशि
      कक्षा 1 से कक्षा 4थी 600/-रुपए प्रति वर्ष।
      कक्षा 5वी से कक्षा 6टी 1,200/-रुपए प्रति वर्ष।
      कक्षा 7वी से कक्षा 10वी 1,800/-रुपए प्रति वर्ष।
    • छात्रावास में रह रहे कक्षा 1से कक्षा 10वी तक के छात्रों को 3,000/-रुपए प्रति वर्ष राशि देय होगी।

बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति  योजना जानकारी।

पात्रताएं

  • आवेदक छात्र बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक छात्र कक्षा 1 से कक्षा 10वी के बीच का छात्र होना चाहिए।
  • आवेदक छात्र निम्नलिखित जाति में से होना चाहिए :-
    • पिछड़ा वर्ग।
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग।
  • आवेदक पिछड़ा वर्ग के छात्र के माता/पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3,00,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदक छात्र जो निम्नलिखित विद्यालयों के छात्र है केवल वह पात्र है :-
    • सरकारी विद्यालय।
    • सरकार से मान्यता प्राप्त तथा स्थापना की अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत विद्यालय।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदक प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी छात्र को बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अपने विद्यालय माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • विद्यालय द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवेदन पत्र भरवाया जाएगा।
  • आवेदक पत्र को ठीक से भर कर तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्र करने के बाद।
  • विद्यालय द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र को शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी छात्र की सूची बनाई जाएगी।
  • चयनित लाभार्थी छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

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